आधार कार्ड एक अहम दस्तावेज है. इसके बिना कई काम अटक जाते हैं. वहीं, लगभग हर सरकारी काम में इसकी जरूरत पड़ती है. ऐसे में इसका हमेशा अपडेट रहना जरूरी है. कई बार ऐसा होता है कि कुछ डिटेल्स बदल जाती हैं और कार्ड में दर्ज डिटेल पुरानी हो जाती है, ऐसे में इन्हें अपडेट कराना पड़ता है. जैसे कि अगर कोई एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है तो वो अपने आधार कार्ड (Aadhaar Card) पर अपना पता बदलना चाहता है. कुछ लोग अपने नाम की स्पेलिंग या फिर डेट ऑफ बर्थ में भी बदलाव करते हैं और इसे अपने आधार कार्ड में रिकॉर्ड करना चाहते हैं.
इस स्थिति में ये जानना बेहद जरूरी है कि आप कितनी बार अपने आधार कार्ड में बदलाव कर सकते हैं. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI, आधार कार्ड में नाम, पता या जन्मतिथि बदलने के सीमित अवसर देता है.
UIDAI द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक, एक यूजर आधार पर अपना नाम केवल दो बार ही बदल सकता है. UIDAI ने इस संबंध में एक अधिसूचना पहले ही जारी कर चुका है. यानी अगर आप अपने आधार में नाम बदलना चाहते हैं तो सिर्फ दो बार आपको ये बदलाव करने का मौका मिलेगा. इसके बाद आधार कार्ड में अपने नाम को लेकर किसी भी तरह का बदलाव नहीं कर पाएंगे.
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दिलचस्प बात ये है कि जन्म तिथि ही एकमात्र ऐसी जानकारी है जो कभी भी परिवर्तित नहीं होती है. यूजर अपने नाम की तरह आधार कार्ड में जन्मतिथि नहीं बदल सकते. डेटा एंट्री के दौरान कोई गलती होने पर आधार पर जन्मतिथि अपडेट करने की स्थिति जरूर पैदा हो सकती है. इसलिए, आप केवल एक बार आधार कार्ड पर अपनी जन्मतिथि अपडेट कर सकते हैं.
पता और जेंडर कितनी बार अपडेट हो सकता हैआधार कार्डहोल्डर्स अपने कार्ड पर पता भी अपडेट करा सकते हैं, लेकिन ये जानकारी भी बस एक बार ही अपडेट की जा सकती है. वहीं जेंडर की बात करें तो UIDAI कार्डहोल्डर को अपना जेंडर अपडेट कराने का भी विकल्प देता है. हालांकि, पते और जन्मतिथि की तरह ही यूजर इस जानकारी को भी एक बार ही अपडेट करा सकते हैं.
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- नाम बदलने के लिए, आपको पहचान प्रमाण दस्तावेज जैसे वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है.
- पते को अपडेट करने के मामले में, बैंक स्टेटमेंट या पासबुक, राशन कार्ड, पानी के बिल जैसे पते के दस्तावेजों की आवश्यकता होगी.
- वहीं लिंग परिवर्तन के मामले में किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है. अगर कोई यूजर जन्मतिथि बदलना चाहता है, तो वो अपना जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट या किसी विश्वविद्यालय की मार्कशीट एथॉरिटीज को जमा कर सकते हैं.
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