Railway Ticket Cancellation Policy
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Train Boarding Point Rule: अब ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले भी बदल सकते हैं बोर्डिंग पॉइंट, जानिए नए नियम
- Tuesday March 24, 2026
- Written by: नवीन प्रजापति
Train Boarding Point Change Rule: रेलवे ने टिकट कैंसिल से लेकर बोर्डिंग पॉइंट बदलने को लेकर कई नियमों में बदलाव किया है. अब यात्री ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं.
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Rail Ticket Cancellation Rules:अब 8 घंटे के भीतर ट्रेन का टिकट कैंसिल करने पर डूब जाएगा पैसा, नहीं मिलेगा कोई रिफंड
- Tuesday March 24, 2026
- Reported by: पल्लव मिश्रा, Edited by: श्वेता गुप्ता
Railway Ticket Cancellation Policy: 24 से 8 घंटे के अंदर ट्रेन का टिकट कैंसिल करने पर 50% तक पैसा कट जाएगा और बचा हुआ 50 प्रतिशत ही रिफंड मिलेगा. अगर 8 घंटे से कम समय बचा हो या ट्रेन छूट जाए तो रिफंड मिलेगा ही नहीं. TDR की प्रक्रिया अलग हो सकती है.
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IRCTC से ऑनलाइन ट्रेन टिकट कैसे बुक और कैंसिल करें? घर बैठे जानिए हर जरूरी स्टेप
- Tuesday May 27, 2025
- Written by: अनिशा कुमारी
Train Ticket Booking and Cancellation Guide: ट्रेन टिकट बुकिंग और कैंसिलेशन से जुड़ी जानकारी अगर पहले से हो, तो यात्रा में कोई परेशानी नहीं होती. IRCTC की वेबसाइट और ऐप का सही इस्तेमाल करके आप बिना लाइन में लगे टिकट बुक कर सकते हैं.
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छूट गई ट्रेन...कन्फर्म था टिकट? जानें छूटी हुई ट्रेन के बाद दूसरी ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं या नहीं? ज्यादातर लोग नहीं जानते रेलवे का ये नियम
- Sunday March 16, 2025
- Written by: शालिनी सेंगर
लेट से स्टेशन पहुंचे और ट्रेन छूट गई? रेलवे के नए नियम आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं. जानें क्या आपका कन्फर्म टिकट दूसरी ट्रेन में मान्य होगा?
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Train Boarding Point Rule: अब ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले भी बदल सकते हैं बोर्डिंग पॉइंट, जानिए नए नियम
- Tuesday March 24, 2026
- Written by: नवीन प्रजापति
Train Boarding Point Change Rule: रेलवे ने टिकट कैंसिल से लेकर बोर्डिंग पॉइंट बदलने को लेकर कई नियमों में बदलाव किया है. अब यात्री ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं.
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- Tuesday March 24, 2026
- Reported by: पल्लव मिश्रा, Edited by: श्वेता गुप्ता
Railway Ticket Cancellation Policy: 24 से 8 घंटे के अंदर ट्रेन का टिकट कैंसिल करने पर 50% तक पैसा कट जाएगा और बचा हुआ 50 प्रतिशत ही रिफंड मिलेगा. अगर 8 घंटे से कम समय बचा हो या ट्रेन छूट जाए तो रिफंड मिलेगा ही नहीं. TDR की प्रक्रिया अलग हो सकती है.
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- Written by: अनिशा कुमारी
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- Written by: शालिनी सेंगर
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