Private Schools In Haryana
- सब
- ख़बरें
-
हरियाणा: गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को बड़ी राहत, 2020-21 के लिए मिली अस्थायी मान्यता
- Tuesday December 8, 2020
- Reported by: भाषा
हरियाणा सरकार ने गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए वर्ष 2020-21 के लिए अस्थायी मान्यता/ शिक्षा बोर्ड से संबद्धता प्रदान कर दी है. यह मान्यता इस आधार पर एक वर्ष के लिए बढ़ाई गई है, ताकि उक्त स्कूलों के संचालक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा कर सकें. इस संबंध में एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि पिछले दिनों निजी स्कूलों के प्रतिनिधिमंडल ने अपना पक्ष रखते हुए शिक्षा मंत्री के माध्यम से स्कूलों की अस्थायी मान्यता/शिक्षा बोर्ड से संबद्धता को एक और वर्ष अर्थात 2020-21 के लिए बढ़ाने का निवेदन किया था.
- ndtv.in
-
पंजाब हाईकोर्ट का फैसला, स्कूलों को मिली Tuition Fee लेने की अनुमति
- Wednesday July 1, 2020
- Reported by: भाषा
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कोरोनावायरस के कारण लागू लॉकडाउन के दौरान निजी स्कूलों को ट्यूशन फी लेने की अनुमति दे दी है. न्यायमूर्ति निर्मलजीत कौर ने स्कूलों को नामांकन शुल्क एकत्र करने की इजाजत दे दी. इंडिपेन्डेंट स्कूल एसोसिएशन, पंजाब स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन, मान्यताप्राप्त और संबद्ध स्कूलों के एसोसिएशन तथा कुछ अन्य संगठनों की याचिकाओं पर यह आदेश आया. अदालत ने कहा, ‘‘लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित की गई या नहीं, इसके बावजूद सभी स्कूलों को ट्यूशन फी जमा करने की अनुमति दी जाती है.''
- ndtv.in
-
हरियाणा: गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को बड़ी राहत, 2020-21 के लिए मिली अस्थायी मान्यता
- Tuesday December 8, 2020
- Reported by: भाषा
हरियाणा सरकार ने गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए वर्ष 2020-21 के लिए अस्थायी मान्यता/ शिक्षा बोर्ड से संबद्धता प्रदान कर दी है. यह मान्यता इस आधार पर एक वर्ष के लिए बढ़ाई गई है, ताकि उक्त स्कूलों के संचालक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा कर सकें. इस संबंध में एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि पिछले दिनों निजी स्कूलों के प्रतिनिधिमंडल ने अपना पक्ष रखते हुए शिक्षा मंत्री के माध्यम से स्कूलों की अस्थायी मान्यता/शिक्षा बोर्ड से संबद्धता को एक और वर्ष अर्थात 2020-21 के लिए बढ़ाने का निवेदन किया था.
- ndtv.in
-
पंजाब हाईकोर्ट का फैसला, स्कूलों को मिली Tuition Fee लेने की अनुमति
- Wednesday July 1, 2020
- Reported by: भाषा
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कोरोनावायरस के कारण लागू लॉकडाउन के दौरान निजी स्कूलों को ट्यूशन फी लेने की अनुमति दे दी है. न्यायमूर्ति निर्मलजीत कौर ने स्कूलों को नामांकन शुल्क एकत्र करने की इजाजत दे दी. इंडिपेन्डेंट स्कूल एसोसिएशन, पंजाब स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन, मान्यताप्राप्त और संबद्ध स्कूलों के एसोसिएशन तथा कुछ अन्य संगठनों की याचिकाओं पर यह आदेश आया. अदालत ने कहा, ‘‘लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित की गई या नहीं, इसके बावजूद सभी स्कूलों को ट्यूशन फी जमा करने की अनुमति दी जाती है.''
- ndtv.in