Prashant Bhushan Contempt Case
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प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के अवमानना मामले में दोषी करार दिए जाने के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की
- Monday September 14, 2020
प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) के अदालत की अवमानना मामले (Contempt of court case) में दोषी करार दिए जाने के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की है. भूषण ने सुप्रीम कोर्ट से अपने 14 अगस्त के फैसले पर फिर से विचार करने को कहा है जिसमें उन्हें CJI और सुप्रीम कोर्ट पर ट्वीट करने पर अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया गया था.
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अवमानना केस : प्रशांत भूषण ने जमा किया 1 रुपये जुर्माना, बोले - अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोंटा जा रहा
- Monday September 14, 2020
जुर्माना अदा करने से पहले प्रशान्त भूषण ने कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का गला घोंटा जा रहा है. आवाज़ उठाने वाले उमर खालिद और अन्य लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है. ऐसे लोगों की मदद के लिए जन-जन से एक-एक रुपया जमा कर सत्य फंड बनाया जा रहा है.
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'आपराधिक अवमानना केस में अपील को बड़ी बेंच देखे', प्रशांत भूषण ने SC दाखिल की रिट याचिका
- Saturday September 12, 2020
63 वर्षीय प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan) ने यह कहते हुए पीछे हटने या माफी मांगने से इनकार कर दिया कि यह उनकी अंतरात्मा और न्यायालय की अवमानना होगी. उनके वकील ने तर्क दिया है कि अदालत को प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan) की अत्यधिक आलोचना झेलनी चाहिए क्योंकि अदालत के "कंधे इस बोझ को उठाने के लिए काफी हैं."
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प्रशांत भूषण के खिलाफ 11 साल पुराने अवमानना मामले में SC ने अटॉर्नी जनरल से मांगी मदद
- Thursday September 10, 2020
Prashant Bhushan Contempt Case: सुप्रीम कोर्ट ने वेणुगोपाल से इस मामले में विचार करने और सवाल तय करने में मदद के लिए है. बता दें कि मामले (Prashant Bhushan Contempt Case) की सुनवाई 12 अक्टूबर तक के लिए टल गई है. जस्टिस ए.एम खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी और संजीव खन्ना की तीन जजों वाली बेंच ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए इस मामले की सुनवाई की.बताते चलें कि इससे पहले जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने मामले को CJI के पास भेजा था.
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सम्मानपूर्वक चुकाऊंगा जुर्माना, अगर SC का कोई और भी फैसला होता तो मैं जरूर मानता : प्रशांत भूषण
- Monday August 31, 2020
अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद वकील-कार्यकर्ता प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan) ने प्रेस कांफ्रेंस की. प्रशांत भूषण ने कहा, ''मैंने पहले ही बोला था जो भी सुप्रीम कोर्ट मेरे खिलाफ फैसला देगा मैं खुशी-खुशी मान लूंगा. मैं सम्मानपूर्वक जुर्माना चुकाऊंगा.''
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प्रशांत भूषण मामले में कोर्ट ने 2018 की जजों की PC को किया याद, कहा- उम्मीद है आखिरी बार...
- Monday August 31, 2020
कोर्ट ने अपने फैसले में जनवरी, 2018 की जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाला दिया. अदालत ने कहा कि जजों को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी. जजों ने कहा, 'हम उम्मीद करते हैं कि यह पहला और आखिरी अवसर था जब जज प्रेस कांफ्रेंस के लिए गए.
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अवमानना मामले में फैसले के बाद प्रशांत भूषण का ट्वीट - 'मेरे वकील ने दिया 1 रुपए का योगदान'
- Monday August 31, 2020
वरिष्ठ वकील व एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan) पर उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने कोर्ट की अवमानना मामले (Contempt Case) पर फैसला सुनाते हुए उन पर एक रुपये का जुर्माना लगाया.
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अवमानना केस : SC ने प्रशांत भूषण पर लगाया एक रुपये का जुर्माना, न देने पर तीन महीने की जेल
- Monday August 31, 2020
Prashant Bhushan Case: सुप्रीम कोर्ट ने वकील-कार्यकर्ता प्रशांत भूषण के कोर्ट की अवमानना मामले पर फैसला सुनाते हुए उन पर एक रुपये का जुर्माना लगाया है.
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प्रशांत भूषण के खिलाफ अवमानना मामले में सोमवार को सजा सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट
- Saturday August 29, 2020
मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भूषण ने सोमवार को कोर्ट में जो अपना बयान दाखिल किया है उसमें उम्मीद थी कि अपने रवैये में भूषण कुछ सुधार करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने अटार्नी जनरल से कहा कि हमने भूषण को मौका दिया था. गलती हमेशा गलती होती है और संबंधित व्यक्ति को यह महसूस होना चाहिए. कोर्ट की मर्यादा है भूषण ने कहा कि मैं माफी नहीं मांगूगा.
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अवमानना मामले में प्रशांत भूषण की सज़ा पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
- Tuesday August 25, 2020
Supreme Court On Prashant Bhushan Case: सुनवाई में दिलचस्प बात यह रही कि सुप्रीम कोर्ट भूषण के वकील राजीव धवन से ही पूछ रहा है कि आप सलाह दीजिए कि भूषण को क्या सजा दी जानी चाहिए? धवन ने कहा कि अटार्नी जनरल ने सलाह दी है कि भूषण को चेतावनी देकर छोड़ देना चाहिए. मैं इसके पक्ष में भी नहीं हूं. मेरा कहना है कि सिंपल स्टेटमेंट के साथ भूषण को छोड़ देना चाहिए.
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अवमानना के मामले में प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में लिखित दलील दाखिल की
- Monday August 24, 2020
ट्वीट मामले में वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ कोर्ट की अवमानना के मामले में उनके वकील राजीव धवन ने सुप्रीम कोर्ट में लिखित दलील दाखिल की है. इसमें सुप्रीम कोर्ट से अवमानना का दोषी ठहराने के फैसले को वापस लेने की मांग की गई है. साथ ही कहा है कि इस मामले में भूषण को कोई सजा नहीं दी जानी चाहिए.
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अवमानना केस : क्या माफी मांगेंगे प्रशांत भूषण या फिर सजा को हैं तैयार? 10 बड़ी बातें
- Monday August 24, 2020
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के जाने-माने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan) से जुड़े अदालत की अवमानना मामले में बहस के बाद शीर्ष अदालत ने बीते गुरुवार अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि 24 अगस्त तक प्रशांत भूषण चाहें तो बिना शर्त माफीनामा दाखिल कर सकते हैं. कोर्ट ने कहा कि अगर वह माफीनामा दाखिल करते हैं तो 25 अगस्त को इस पर विचार किया जाएगा. अगर वह माफीनामा दाखिल नहीं करते हैं तो अदालत सजा पर फैसला सुनाएगी. इस सुनवाई से एक हफ्ते पहले ही भूषण को उनके दो ट्वीट को लेकर कोर्ट की अवमानना का दोषी करार दिया गया था. आज (सोमवार) अदालत द्वारा दी गई डेडलाइन का आखिरी दिन है.
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प्रशांत भूषण पर कोर्ट की अवमानना केस को लेकर बोले कुमार विश्वास - जानता हूं, वह माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि...
- Friday August 21, 2020
सुप्रीम कोर्ट में वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ कोर्ट की अवमानना केस में हुई सुनवाई में उन्हें दोषी ठहराने के बाद उनसे बिना शर्त माफी मांगने को कहा गया है. उन्हें 24 अगस्त तक अपने बयान पर पुनर्विचार कर माफी मांगने को कहा गया है. अगर उन्होंने ऐसा नही किया तो इसके बाद कोर्ट उन्हें सजा सुनाएगी. लेकिन प्रशांत भूषण ने कोर्ट में यह जाहिर कर दिया कि उनके इरादे माफी मांगने के नहीं हैं.
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प्रशांत भूषण के वकील बोले, इतिहास बीते वर्षों को बार-बार देखेगा, तो SC ने कहा - हम ज्योतिषी नहीं
- Thursday August 20, 2020
वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ कोर्ट की अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई. एक हफ्ते पहले ही भूषण को कोर्ट के अवमानना का दोषी घोषित किया गया था. कोर्ट ने उन्हें आज की सुनवाई में उन्हें अपने लिखित बयान पर पुनर्विचार करने के लिए दो दिन का वक्त दिया है. भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उनको सजा दिए जाने का दुख नहीं है, उन्हें इस बात का दुख है कि उन्हें गलत समझा जा रहा है. उन्होंने अपने हलफनामे पर विचार न किए जाने के कोर्ट के फैसले पर निराशा जताई. उनके वकील राजीव धवन ने कहा कि 'इतिहास इन वर्षों को बार-बार देखेगा'. इसपर मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि 'हम ज्योतिषी नहीं है, यह कोर्ट तय करेगा'.
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प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के अवमानना मामले में दोषी करार दिए जाने के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की
- Monday September 14, 2020
प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) के अदालत की अवमानना मामले (Contempt of court case) में दोषी करार दिए जाने के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की है. भूषण ने सुप्रीम कोर्ट से अपने 14 अगस्त के फैसले पर फिर से विचार करने को कहा है जिसमें उन्हें CJI और सुप्रीम कोर्ट पर ट्वीट करने पर अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया गया था.
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अवमानना केस : प्रशांत भूषण ने जमा किया 1 रुपये जुर्माना, बोले - अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोंटा जा रहा
- Monday September 14, 2020
जुर्माना अदा करने से पहले प्रशान्त भूषण ने कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का गला घोंटा जा रहा है. आवाज़ उठाने वाले उमर खालिद और अन्य लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है. ऐसे लोगों की मदद के लिए जन-जन से एक-एक रुपया जमा कर सत्य फंड बनाया जा रहा है.
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'आपराधिक अवमानना केस में अपील को बड़ी बेंच देखे', प्रशांत भूषण ने SC दाखिल की रिट याचिका
- Saturday September 12, 2020
63 वर्षीय प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan) ने यह कहते हुए पीछे हटने या माफी मांगने से इनकार कर दिया कि यह उनकी अंतरात्मा और न्यायालय की अवमानना होगी. उनके वकील ने तर्क दिया है कि अदालत को प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan) की अत्यधिक आलोचना झेलनी चाहिए क्योंकि अदालत के "कंधे इस बोझ को उठाने के लिए काफी हैं."
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प्रशांत भूषण के खिलाफ 11 साल पुराने अवमानना मामले में SC ने अटॉर्नी जनरल से मांगी मदद
- Thursday September 10, 2020
Prashant Bhushan Contempt Case: सुप्रीम कोर्ट ने वेणुगोपाल से इस मामले में विचार करने और सवाल तय करने में मदद के लिए है. बता दें कि मामले (Prashant Bhushan Contempt Case) की सुनवाई 12 अक्टूबर तक के लिए टल गई है. जस्टिस ए.एम खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी और संजीव खन्ना की तीन जजों वाली बेंच ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए इस मामले की सुनवाई की.बताते चलें कि इससे पहले जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने मामले को CJI के पास भेजा था.
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सम्मानपूर्वक चुकाऊंगा जुर्माना, अगर SC का कोई और भी फैसला होता तो मैं जरूर मानता : प्रशांत भूषण
- Monday August 31, 2020
अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद वकील-कार्यकर्ता प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan) ने प्रेस कांफ्रेंस की. प्रशांत भूषण ने कहा, ''मैंने पहले ही बोला था जो भी सुप्रीम कोर्ट मेरे खिलाफ फैसला देगा मैं खुशी-खुशी मान लूंगा. मैं सम्मानपूर्वक जुर्माना चुकाऊंगा.''
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प्रशांत भूषण मामले में कोर्ट ने 2018 की जजों की PC को किया याद, कहा- उम्मीद है आखिरी बार...
- Monday August 31, 2020
कोर्ट ने अपने फैसले में जनवरी, 2018 की जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाला दिया. अदालत ने कहा कि जजों को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी. जजों ने कहा, 'हम उम्मीद करते हैं कि यह पहला और आखिरी अवसर था जब जज प्रेस कांफ्रेंस के लिए गए.
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अवमानना मामले में फैसले के बाद प्रशांत भूषण का ट्वीट - 'मेरे वकील ने दिया 1 रुपए का योगदान'
- Monday August 31, 2020
वरिष्ठ वकील व एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan) पर उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने कोर्ट की अवमानना मामले (Contempt Case) पर फैसला सुनाते हुए उन पर एक रुपये का जुर्माना लगाया.
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अवमानना केस : SC ने प्रशांत भूषण पर लगाया एक रुपये का जुर्माना, न देने पर तीन महीने की जेल
- Monday August 31, 2020
Prashant Bhushan Case: सुप्रीम कोर्ट ने वकील-कार्यकर्ता प्रशांत भूषण के कोर्ट की अवमानना मामले पर फैसला सुनाते हुए उन पर एक रुपये का जुर्माना लगाया है.
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प्रशांत भूषण के खिलाफ अवमानना मामले में सोमवार को सजा सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट
- Saturday August 29, 2020
मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भूषण ने सोमवार को कोर्ट में जो अपना बयान दाखिल किया है उसमें उम्मीद थी कि अपने रवैये में भूषण कुछ सुधार करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने अटार्नी जनरल से कहा कि हमने भूषण को मौका दिया था. गलती हमेशा गलती होती है और संबंधित व्यक्ति को यह महसूस होना चाहिए. कोर्ट की मर्यादा है भूषण ने कहा कि मैं माफी नहीं मांगूगा.
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अवमानना मामले में प्रशांत भूषण की सज़ा पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
- Tuesday August 25, 2020
Supreme Court On Prashant Bhushan Case: सुनवाई में दिलचस्प बात यह रही कि सुप्रीम कोर्ट भूषण के वकील राजीव धवन से ही पूछ रहा है कि आप सलाह दीजिए कि भूषण को क्या सजा दी जानी चाहिए? धवन ने कहा कि अटार्नी जनरल ने सलाह दी है कि भूषण को चेतावनी देकर छोड़ देना चाहिए. मैं इसके पक्ष में भी नहीं हूं. मेरा कहना है कि सिंपल स्टेटमेंट के साथ भूषण को छोड़ देना चाहिए.
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अवमानना के मामले में प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में लिखित दलील दाखिल की
- Monday August 24, 2020
ट्वीट मामले में वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ कोर्ट की अवमानना के मामले में उनके वकील राजीव धवन ने सुप्रीम कोर्ट में लिखित दलील दाखिल की है. इसमें सुप्रीम कोर्ट से अवमानना का दोषी ठहराने के फैसले को वापस लेने की मांग की गई है. साथ ही कहा है कि इस मामले में भूषण को कोई सजा नहीं दी जानी चाहिए.
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अवमानना केस : क्या माफी मांगेंगे प्रशांत भूषण या फिर सजा को हैं तैयार? 10 बड़ी बातें
- Monday August 24, 2020
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के जाने-माने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan) से जुड़े अदालत की अवमानना मामले में बहस के बाद शीर्ष अदालत ने बीते गुरुवार अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि 24 अगस्त तक प्रशांत भूषण चाहें तो बिना शर्त माफीनामा दाखिल कर सकते हैं. कोर्ट ने कहा कि अगर वह माफीनामा दाखिल करते हैं तो 25 अगस्त को इस पर विचार किया जाएगा. अगर वह माफीनामा दाखिल नहीं करते हैं तो अदालत सजा पर फैसला सुनाएगी. इस सुनवाई से एक हफ्ते पहले ही भूषण को उनके दो ट्वीट को लेकर कोर्ट की अवमानना का दोषी करार दिया गया था. आज (सोमवार) अदालत द्वारा दी गई डेडलाइन का आखिरी दिन है.
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प्रशांत भूषण पर कोर्ट की अवमानना केस को लेकर बोले कुमार विश्वास - जानता हूं, वह माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि...
- Friday August 21, 2020
सुप्रीम कोर्ट में वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ कोर्ट की अवमानना केस में हुई सुनवाई में उन्हें दोषी ठहराने के बाद उनसे बिना शर्त माफी मांगने को कहा गया है. उन्हें 24 अगस्त तक अपने बयान पर पुनर्विचार कर माफी मांगने को कहा गया है. अगर उन्होंने ऐसा नही किया तो इसके बाद कोर्ट उन्हें सजा सुनाएगी. लेकिन प्रशांत भूषण ने कोर्ट में यह जाहिर कर दिया कि उनके इरादे माफी मांगने के नहीं हैं.
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प्रशांत भूषण के वकील बोले, इतिहास बीते वर्षों को बार-बार देखेगा, तो SC ने कहा - हम ज्योतिषी नहीं
- Thursday August 20, 2020
वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ कोर्ट की अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई. एक हफ्ते पहले ही भूषण को कोर्ट के अवमानना का दोषी घोषित किया गया था. कोर्ट ने उन्हें आज की सुनवाई में उन्हें अपने लिखित बयान पर पुनर्विचार करने के लिए दो दिन का वक्त दिया है. भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उनको सजा दिए जाने का दुख नहीं है, उन्हें इस बात का दुख है कि उन्हें गलत समझा जा रहा है. उन्होंने अपने हलफनामे पर विचार न किए जाने के कोर्ट के फैसले पर निराशा जताई. उनके वकील राजीव धवन ने कहा कि 'इतिहास इन वर्षों को बार-बार देखेगा'. इसपर मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि 'हम ज्योतिषी नहीं है, यह कोर्ट तय करेगा'.
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