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प्रिवेंटिव डिटेक्शन मामूली चोरों के लिए नहीं, 'रेयरेस्ट आफ द रेयर' हो इस्तेमाल : चीफ जस्टिस
- Wednesday March 8, 2017
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि प्रिवेंटिव डिटेक्शन कानून के तहत पुलिस मामूली चोरों को प्रिवेंटिव गिरफ्तार नहीं कर सकती. यह गिरफ्तारी रेयरेस्ट आफ रेयर केस में होनी चाहिए. इस टिप्पणी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सरकार को एक साल से प्रिवेंटिव गिरफ्तार किए गए साड़ी चोर को छोड़ने का फैसला करने को मजबूर कर दिया. सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस जेएस खेहर ने कहा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का कदम मामूली चोरों के लिए नहीं बल्कि गुंडों और शराब बेचने वालों के लिए है. इसे रेयरेस्ट आफ द रेयर केसों में करना चाहिए.
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ndtv.in
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प्रिवेंटिव डिटेक्शन मामूली चोरों के लिए नहीं, 'रेयरेस्ट आफ द रेयर' हो इस्तेमाल : चीफ जस्टिस
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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि प्रिवेंटिव डिटेक्शन कानून के तहत पुलिस मामूली चोरों को प्रिवेंटिव गिरफ्तार नहीं कर सकती. यह गिरफ्तारी रेयरेस्ट आफ रेयर केस में होनी चाहिए. इस टिप्पणी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सरकार को एक साल से प्रिवेंटिव गिरफ्तार किए गए साड़ी चोर को छोड़ने का फैसला करने को मजबूर कर दिया. सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस जेएस खेहर ने कहा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का कदम मामूली चोरों के लिए नहीं बल्कि गुंडों और शराब बेचने वालों के लिए है. इसे रेयरेस्ट आफ द रेयर केसों में करना चाहिए.
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