Utility News | Edited by: सूर्यकांत पाठक |सोमवार जुलाई 4, 2022 12:12 PM IST नए श्रम कानून (New Labour Laws) टेक-होम सैलरी, पीएफ (Provident Fund) में योगदान और एक सप्ताह में काम के घंटों और दिनों सहित काम के समय में महत्वपूर्ण बदलाव लाएंगे. श्रम कानून संसद में पारित किए गए हैं, लेकिन इनको लागू करने में देरी हो रही है क्योंकि राज्यों ने अभी तक इन नियमों को नोटिफाई नहीं किया है.