काम करने के घंटे, पीएफ, सुविधाएं, अगर सरकार की मानें तो नए लेबर कोड (New Labour Code) लागू हो गए तो श्रम बाजार में नया सुधार आएगा. इसी मामले पर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्र ने एनडीटीवी के साथ खास बातचीत में कहा कि चार लेबर कोड्स हैं, जो नोटिफाई हो गए हैं. रूल्स के ऊपर कार्रवाई चल रही है. हम निर्णय के अंतिम स्तर पर हैं. हम ये कोड्स कभी भी लागू कर सकते हैं. 70 साल से चल रहे ये नियम कानून बदल जाएंगे. नए कानून अंतरराष्ट्रीय स्तर के हैं. इसमें काम करने के 4 दिन 12 घंटे काम करने की सुविधा और 3 दिन अवकाश की सुविधा की बात भी कही गई है.