Mumbai Aarey Case
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मुंबई के आरे में मेट्रो शेड के लिए पेड़ काटने के मामले में अनुमति भी, जुर्माना भी...
- Monday April 17, 2023
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: राजीव मिश्र
महाराष्ट्र के मुंबई में आरे इलाके में मेट्रो के लिए पेड़ काटने के मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है. सुप्रीम कोर्ट ने MMRCL यानी मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को कड़ी फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने MMRCL पर ज्यादा पेड़ काटने की मांग करने पर दस लाख रुपये का जुर्माना लगाया.
- ndtv.in
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उद्धव ठाकरे का ऐलान भी बेअसर, अब तक नहीं वापस हुए आरे जंगल बचाने वालों के केस
- Friday June 11, 2021
- Reported by: सोहित राकेश मिश्र, Edited by: राहुल सिंह
महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Govt) ने बीते सोमवार आरे (Aarey Forest) के 812 एकड़ इलाके को जंगल घोषित कर दिया, लेकिन इस जंगल को बचाने के आंदोलन से जुड़े लोगों पर दर्ज मामले अब तक वापस नहीं लिए गए हैं, जबकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) ने दिसंबर 2019 में खुद इसका ऐलान किया था. CM ठाकरे ने तब कहा था, 'आरे में कारशेड बनाने पर रोक मैंने लगा दी है, लेकिन उस वक्त जब पेड़ काटे जा रहे थे, वो नहीं काटे जाएं, उसके लिए लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए गए थे. उन मामलों को वापस लेने के लिए मैंने आदेश दिए हैं, तो अभी उनके ऊपर कोई केस नहीं है.'
- ndtv.in
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मुंबई : उद्धव ठाकरे ने की घोषणा, आरे कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामले वापस लिए जाएंगे
- Monday December 2, 2019
- Reported by: भाषा
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार रात को कहा कि मुंबई की आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई रोकने की कोशिश करने वाले पर्यावरण कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामलों को वापस लिया जाएगा. मेट्रो 3 लाइन के मेट्रो कार शेड निर्माण के लिए अक्टूबर में आरे कॉलोनी में मुंबई मेट्रो रेल निगम लिमिटेड द्वारा पेड़ काटे जाने का विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हुई झड़प को लेकर मामले दर्ज किए गए थे.
- ndtv.in
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Aarey Case: सुप्रीम कोर्ट और पेड़ न काटने के फैसले पर बरकरार, नहीं रुकेगा निर्माण कार्य
- Monday October 21, 2019
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अमन गुप्ता
मुंबई के आरे में पेड़ काटे जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बरकरार रखने का फैसला दिया है. यानी और पेड़ नहीं काटे जाएंगे.
- ndtv.in
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Mumbai's Aarey case: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इलाके का एक या 2 फीसदी भी वन क्षेत्र में आता है तो पेड़ नहीं काटे जा सकते हैं, 5 बड़ी बातें
- Monday October 7, 2019
- Reported by: भाषा, Edited by: मानस मिश्रा
सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई की आरे कॉलोनी में ‘मेट्रो कार शेड’ बनाने के लिए पेड़ काटे जाने पर फिलहाल रोक लगा दी है और इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई के लिए 21 अक्टूबर की तारीख नियत की है. इस इलाके में करीब 2700 पेड़ों को काटने से बचाने के लिए प्रदर्शन भी हुआ था जिसके समर्थन में बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोग भी खड़े थे. इस मामले में बीजेपी जहां विकास के नाम पर पेड़ों के काटने के पक्ष में खड़ी थी और दावा कर रही थी बदले में कई पेड़ लगाए गए हैं तो शिवसेना सरकार के इस फैसले खिलाफ थी. प्रदर्शन के दौरान शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी सहित 29 लोगों को हिरासत में लिया गया था. इससे पहले हाईकोर्ट ने यहां पर पेड़ों को काटने से रोकने से इनकार कर दिया था और दो दिन के भीतर ही करीब कई पेडों के काटे जाने की खबर है. इसी बीच छात्रों के एक संगठन ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है.
- ndtv.in
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Aarey Forest: सुप्रीम कोर्ट ने आरे में पेड़ों की कटाई रोकी, कहा- सरकार बताए कितने पौधे लगाए हैं
- Monday October 7, 2019
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: मानस मिश्रा
मुंबई के आरे में काटे जा रहे पेड़ों को बचाने के लिए छात्रों की ओर से दी गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि फिलहाल कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा और यथास्थिति बनाए रखी जाए. इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई 21 अक्टूबर तक के लिए तय कर दी है.
- ndtv.in
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Updates: सुप्रीम कोर्ट का आदेश, मुंबई के आरे में फिलहाल कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा
- Monday October 7, 2019
- Edited by: मानस मिश्रा
मुंबई के आरे में पेड़ों को बचाने के लिए दी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा. इस मामले की सुनवाई जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच कर रही है. आपको बता दें कि छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आरे के पेड़ों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी. छात्रों ने CJI को इस मामले में एक चिट्ठी लिखी जिसमें कहा गया था कि उन्हें अपने विशेषाधिकारों का इस्तेमाल करते हुए मामले की तुरंत सुनवाई करने चाहिए और पेड़ों के कटने पर रोक लगानी चाहिए. छात्रों की अपील में कहा गया है कि 4 अक्टूबर से ग़ैर क़ानूनी तरीके से पेड़ों को काटा जा रहा है और शांतिपूर्ण विरोध करने वालों को हिरासत में लिया गया है. इस बीच इस मामले में गिरफ़्तार 29 लोगों को सशर्त ज़मानत मिल गई थी जिन्हें देर रात रिहा कर दिया गया. ज़मानत की शर्त में इन्हें प्रदर्शन में भाग नहीं लेने को कहा गया है. दूसरी तरफ़ आरे में पुलिस की नाकेबंदी अभी भी जारी है लेकिन धारा 144 को हटा लिया गया है.
- ndtv.in
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आरे मामला: आज सुप्रीम कोर्ट करेगा पेड़ कटाई के खिलाफ याचिका पर सुनवाई, पढ़ें 10 बड़ी बातें
- Monday October 7, 2019
- Written by: Samarjeet Singh
मुंबई की ऑरे कॉलोनी में जंगल कटाई का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. दरअसल, बंबई हाईकोर्ट द्वारा पेड़ कटाई रोकने को लेकर दी गई याचिका को खारिज करने के बाद छात्रों ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. अपनी याचिका में छात्रों ने कहा कि है कि जिस तरह से पर्यावरण को दरकिनार कर बड़े स्तर पर पेड़ों की कटाई की जा रही है उसे समय रहते रोका जाना जरूरी है. बता दें ऑरे कॉलोनी में मुंबई मेट्रो शेड के लिए तीन हजार के करीब पेड़ों को काटा जाना है. राज्य सरकार के इस फैसले का शुरू से पर्यावरण विद और अन्य स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं.
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मुंबई के आरे में मेट्रो शेड के लिए पेड़ काटने के मामले में अनुमति भी, जुर्माना भी...
- Monday April 17, 2023
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: राजीव मिश्र
महाराष्ट्र के मुंबई में आरे इलाके में मेट्रो के लिए पेड़ काटने के मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है. सुप्रीम कोर्ट ने MMRCL यानी मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को कड़ी फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने MMRCL पर ज्यादा पेड़ काटने की मांग करने पर दस लाख रुपये का जुर्माना लगाया.
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उद्धव ठाकरे का ऐलान भी बेअसर, अब तक नहीं वापस हुए आरे जंगल बचाने वालों के केस
- Friday June 11, 2021
- Reported by: सोहित राकेश मिश्र, Edited by: राहुल सिंह
महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Govt) ने बीते सोमवार आरे (Aarey Forest) के 812 एकड़ इलाके को जंगल घोषित कर दिया, लेकिन इस जंगल को बचाने के आंदोलन से जुड़े लोगों पर दर्ज मामले अब तक वापस नहीं लिए गए हैं, जबकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) ने दिसंबर 2019 में खुद इसका ऐलान किया था. CM ठाकरे ने तब कहा था, 'आरे में कारशेड बनाने पर रोक मैंने लगा दी है, लेकिन उस वक्त जब पेड़ काटे जा रहे थे, वो नहीं काटे जाएं, उसके लिए लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए गए थे. उन मामलों को वापस लेने के लिए मैंने आदेश दिए हैं, तो अभी उनके ऊपर कोई केस नहीं है.'
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मुंबई : उद्धव ठाकरे ने की घोषणा, आरे कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामले वापस लिए जाएंगे
- Monday December 2, 2019
- Reported by: भाषा
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार रात को कहा कि मुंबई की आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई रोकने की कोशिश करने वाले पर्यावरण कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामलों को वापस लिया जाएगा. मेट्रो 3 लाइन के मेट्रो कार शेड निर्माण के लिए अक्टूबर में आरे कॉलोनी में मुंबई मेट्रो रेल निगम लिमिटेड द्वारा पेड़ काटे जाने का विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हुई झड़प को लेकर मामले दर्ज किए गए थे.
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Aarey Case: सुप्रीम कोर्ट और पेड़ न काटने के फैसले पर बरकरार, नहीं रुकेगा निर्माण कार्य
- Monday October 21, 2019
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अमन गुप्ता
मुंबई के आरे में पेड़ काटे जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बरकरार रखने का फैसला दिया है. यानी और पेड़ नहीं काटे जाएंगे.
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Mumbai's Aarey case: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इलाके का एक या 2 फीसदी भी वन क्षेत्र में आता है तो पेड़ नहीं काटे जा सकते हैं, 5 बड़ी बातें
- Monday October 7, 2019
- Reported by: भाषा, Edited by: मानस मिश्रा
सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई की आरे कॉलोनी में ‘मेट्रो कार शेड’ बनाने के लिए पेड़ काटे जाने पर फिलहाल रोक लगा दी है और इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई के लिए 21 अक्टूबर की तारीख नियत की है. इस इलाके में करीब 2700 पेड़ों को काटने से बचाने के लिए प्रदर्शन भी हुआ था जिसके समर्थन में बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोग भी खड़े थे. इस मामले में बीजेपी जहां विकास के नाम पर पेड़ों के काटने के पक्ष में खड़ी थी और दावा कर रही थी बदले में कई पेड़ लगाए गए हैं तो शिवसेना सरकार के इस फैसले खिलाफ थी. प्रदर्शन के दौरान शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी सहित 29 लोगों को हिरासत में लिया गया था. इससे पहले हाईकोर्ट ने यहां पर पेड़ों को काटने से रोकने से इनकार कर दिया था और दो दिन के भीतर ही करीब कई पेडों के काटे जाने की खबर है. इसी बीच छात्रों के एक संगठन ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है.
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Aarey Forest: सुप्रीम कोर्ट ने आरे में पेड़ों की कटाई रोकी, कहा- सरकार बताए कितने पौधे लगाए हैं
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मुंबई के आरे में काटे जा रहे पेड़ों को बचाने के लिए छात्रों की ओर से दी गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि फिलहाल कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा और यथास्थिति बनाए रखी जाए. इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई 21 अक्टूबर तक के लिए तय कर दी है.
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Updates: सुप्रीम कोर्ट का आदेश, मुंबई के आरे में फिलहाल कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा
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मुंबई के आरे में पेड़ों को बचाने के लिए दी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा. इस मामले की सुनवाई जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच कर रही है. आपको बता दें कि छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आरे के पेड़ों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी. छात्रों ने CJI को इस मामले में एक चिट्ठी लिखी जिसमें कहा गया था कि उन्हें अपने विशेषाधिकारों का इस्तेमाल करते हुए मामले की तुरंत सुनवाई करने चाहिए और पेड़ों के कटने पर रोक लगानी चाहिए. छात्रों की अपील में कहा गया है कि 4 अक्टूबर से ग़ैर क़ानूनी तरीके से पेड़ों को काटा जा रहा है और शांतिपूर्ण विरोध करने वालों को हिरासत में लिया गया है. इस बीच इस मामले में गिरफ़्तार 29 लोगों को सशर्त ज़मानत मिल गई थी जिन्हें देर रात रिहा कर दिया गया. ज़मानत की शर्त में इन्हें प्रदर्शन में भाग नहीं लेने को कहा गया है. दूसरी तरफ़ आरे में पुलिस की नाकेबंदी अभी भी जारी है लेकिन धारा 144 को हटा लिया गया है.
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आरे मामला: आज सुप्रीम कोर्ट करेगा पेड़ कटाई के खिलाफ याचिका पर सुनवाई, पढ़ें 10 बड़ी बातें
- Monday October 7, 2019
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मुंबई की ऑरे कॉलोनी में जंगल कटाई का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. दरअसल, बंबई हाईकोर्ट द्वारा पेड़ कटाई रोकने को लेकर दी गई याचिका को खारिज करने के बाद छात्रों ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. अपनी याचिका में छात्रों ने कहा कि है कि जिस तरह से पर्यावरण को दरकिनार कर बड़े स्तर पर पेड़ों की कटाई की जा रही है उसे समय रहते रोका जाना जरूरी है. बता दें ऑरे कॉलोनी में मुंबई मेट्रो शेड के लिए तीन हजार के करीब पेड़ों को काटा जाना है. राज्य सरकार के इस फैसले का शुरू से पर्यावरण विद और अन्य स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं.
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