Supreme Court में केंद्र सरकार ने कहा 'दाग़ी नेताओं के चुनाव लड़ने पर अदालत फ़ैसला नहीं कर सकती'

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  • प्रकाशित: फ़रवरी 27, 2025

Supreme Court On Politician: दाग़ी या सज़ायाफ़्ता नेताओं के चुनाव लड़ने पर अदालत फ़ैसला नहीं कर सकती, यह विशेषाधिकार संसद का है- यह बात केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कही है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उस याचिका का भी विरोध किया है जिसमें दोषी जन सांसदों या विधायकों के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। सरकार का कहना है कि ये बहुत कठोर फ़ैसला होगा। सरकार के मुताबिक सजा की अवधि सीमित रखना संवैधानिक है। इससे कठोरता से बचते हुए अपराध रोकने में मदद मिलती है। यह मामला अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की जनहित याचिका से जुड़ा है।

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