Criminal Law Bill
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इसी हफ्ते शुरू हो सकता है झारखंड का दूसरा ग्राम न्यायालय, इस कानून का क्या है उद्देश्य
- Thursday July 11, 2024
- Written by: राजेश कुमार आर्य
लोगों को उनके घर के पास ही न्याय उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने 2008 में ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 पारित किया था. यह कानून दो अक्टूबर 2009 को लागू किया गया था. देश में अबतक 309 ग्राम न्यायालय काम करना शुरू कर चुके हैं.
- ndtv.in
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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तीन नए आपराधिक न्याय विधेयकों को दी स्वीकृति
- Monday December 25, 2023
- Reported by: भाषा
संसद में तीनों विधेयकों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि इन विधेयकों का उद्देश्य पूर्ववर्ती कानूनों की तरह दंड देने का नहीं बल्कि न्याय मुहैया कराने का है.
- ndtv.in
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संसद में बहस चल रही थी और विपक्ष उपराष्ट्रपति की मिमिक्री कर रहा था : अमित शाह
- Friday December 22, 2023
- Reported by: भाषा
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने “बहाने बनाकर” तीन आपराधिक कानून विधेयकों पर संसद में चर्चा का “बहिष्कार” करने और उपराष्ट्रपति की नकल उतारने के मामले को लेकर शुक्रवार को विपक्षी दलों पर निशाना साधा. अमित शाह यहां विभिन्न विकास परियोजनाओं की शुरुआत के दौरान एक सभा को संबोधित कर रहे थे.
- ndtv.in
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आतंकवाद से लेकर महिलाओं के खिलाफ अपराध तक: 3 नए आपराधिक कानूनों में क्या बदला?
- Friday December 22, 2023
- Reported by: ANI, Edited by: स्वेता गुप्ता
आईपीसी में 511 धाराओं की जगह अब भारतीय न्याय संहिता (Three Criminal Laws) में 358 धाराएं होंगी. विधेयक में कुल 20 नए अपराध जोड़े गए हैं. उनमें से 33 अपराधों में कारावास की सजा बढ़ा दी गई है और 83 अपराधों में जुर्माना राशि बढ़ाई गई है.
- ndtv.in
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"देशद्रोह की धारा को अलविदा": राज्यसभा में नया आपराधिक संहिता बिल पारित होने पर पीएम मोदी
- Thursday December 21, 2023
- Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, Edited by: सूर्यकांत पाठक
पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को तीन आपराधिक न्याय विधेयकों (Criminal Justice Bills) के पारित होने की सराहना की. नए कानून देश में औपनिवेशिक युग में बनाए गए कानूनों की जगह लेंगे. पीएम मोदी ने कहा कि यह सार्वजनिक सेवा और कल्याण पर केंद्रित कानूनों के साथ एक नए युग की शुरुआत है.
- ndtv.in
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राजद्रोह की जगह देशद्रोह, नाबालिग से रेप और मॉब लिंचिंग में फांसी; क्रिमिनल लॉ बिल के कानून बनने पर होंगे ये बदलाव
- Wednesday December 20, 2023
- Edited by: अंजलि कर्मकार
संसद के शीतकालीन सत्र के 13वें दिन बुधवार (20 दिसंबर) को लोकसभा में मौजूदा आपराधिक कानूनों (Criminal Law Bills) को बदलने के लिए लाए गए 3 विधेयक पास हो गए. विपक्ष के कुल 97 सांसदों की गैर-मौजूदगी में नए क्रिमिनल बिल पर चर्चा हुई. फिर गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया. जिसके बाद बिलों को पास कर दिया गया. नए क्रिमिनल बिलों को अब राज्यसभा में रखा जाएगा. वहां से पास होने के बाद इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा.
- ndtv.in
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97 विपक्षी सांसदों की गैर-मौजूदगी में लोकसभा में पास हुए 3 नए क्रिमिनल बिल, राजद्रोह कानून खत्म
- Wednesday December 20, 2023
- Edited by: चंदन वत्स
गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि नए कानून में अब पुलिस की भी जवाबदेही तय होगी. पहले किसी की गिरफ्तारी होती थी, तो उसके परिवार के लोगों को जानकारी ही नहीं होती थी. अब कोई गिरफ्तार होगा तो पुलिस उसके परिवार को जानकारी देगी.
- ndtv.in
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लोकसभा में दो-तिहाई विपक्षी सांसद सस्पेंड, गृहमंत्री अमित शाह ने पेश किए 3 क्रिमिनल लॉ बिल
- Tuesday December 19, 2023
- Edited by: अंजलि कर्मकार
भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) संहिता 2023 को लोकसभा में पेश किया गया. ये तीनों बिल आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की जगह लेंगे.
- ndtv.in
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आपराधिक कानूनों की जगह लाए गए विधेयक वापस लिए गए, संशोधनों के बाद नए विधेयक पेश
- Tuesday December 12, 2023
- Reported by: भाषा
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) विधेयक, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) विधेयक, 2023 और भारतीय साक्ष्य (बीएस) विधेयक, 2023 को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860, दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी),1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के स्थान पर लाया गया है.
- ndtv.in
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रेप के खिलाफ कानून में देरी, सरकार के भीतर ही एक राय नहीं
- Thursday March 7, 2013
- NDTVIndia
महिला की सुरक्षा के लिए नए और सख्त बलात्कार कानून में देरी हो सकती है। कुछ मुद्दों पर गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय में सहमति न होने से बिल का मसौदा कैबिनेट में पेश नहीं हो सका।
- ndtv.in
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इसी हफ्ते शुरू हो सकता है झारखंड का दूसरा ग्राम न्यायालय, इस कानून का क्या है उद्देश्य
- Thursday July 11, 2024
- Written by: राजेश कुमार आर्य
लोगों को उनके घर के पास ही न्याय उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने 2008 में ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 पारित किया था. यह कानून दो अक्टूबर 2009 को लागू किया गया था. देश में अबतक 309 ग्राम न्यायालय काम करना शुरू कर चुके हैं.
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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तीन नए आपराधिक न्याय विधेयकों को दी स्वीकृति
- Monday December 25, 2023
- Reported by: भाषा
संसद में तीनों विधेयकों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि इन विधेयकों का उद्देश्य पूर्ववर्ती कानूनों की तरह दंड देने का नहीं बल्कि न्याय मुहैया कराने का है.
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संसद में बहस चल रही थी और विपक्ष उपराष्ट्रपति की मिमिक्री कर रहा था : अमित शाह
- Friday December 22, 2023
- Reported by: भाषा
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने “बहाने बनाकर” तीन आपराधिक कानून विधेयकों पर संसद में चर्चा का “बहिष्कार” करने और उपराष्ट्रपति की नकल उतारने के मामले को लेकर शुक्रवार को विपक्षी दलों पर निशाना साधा. अमित शाह यहां विभिन्न विकास परियोजनाओं की शुरुआत के दौरान एक सभा को संबोधित कर रहे थे.
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आतंकवाद से लेकर महिलाओं के खिलाफ अपराध तक: 3 नए आपराधिक कानूनों में क्या बदला?
- Friday December 22, 2023
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आईपीसी में 511 धाराओं की जगह अब भारतीय न्याय संहिता (Three Criminal Laws) में 358 धाराएं होंगी. विधेयक में कुल 20 नए अपराध जोड़े गए हैं. उनमें से 33 अपराधों में कारावास की सजा बढ़ा दी गई है और 83 अपराधों में जुर्माना राशि बढ़ाई गई है.
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"देशद्रोह की धारा को अलविदा": राज्यसभा में नया आपराधिक संहिता बिल पारित होने पर पीएम मोदी
- Thursday December 21, 2023
- Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, Edited by: सूर्यकांत पाठक
पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को तीन आपराधिक न्याय विधेयकों (Criminal Justice Bills) के पारित होने की सराहना की. नए कानून देश में औपनिवेशिक युग में बनाए गए कानूनों की जगह लेंगे. पीएम मोदी ने कहा कि यह सार्वजनिक सेवा और कल्याण पर केंद्रित कानूनों के साथ एक नए युग की शुरुआत है.
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राजद्रोह की जगह देशद्रोह, नाबालिग से रेप और मॉब लिंचिंग में फांसी; क्रिमिनल लॉ बिल के कानून बनने पर होंगे ये बदलाव
- Wednesday December 20, 2023
- Edited by: अंजलि कर्मकार
संसद के शीतकालीन सत्र के 13वें दिन बुधवार (20 दिसंबर) को लोकसभा में मौजूदा आपराधिक कानूनों (Criminal Law Bills) को बदलने के लिए लाए गए 3 विधेयक पास हो गए. विपक्ष के कुल 97 सांसदों की गैर-मौजूदगी में नए क्रिमिनल बिल पर चर्चा हुई. फिर गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया. जिसके बाद बिलों को पास कर दिया गया. नए क्रिमिनल बिलों को अब राज्यसभा में रखा जाएगा. वहां से पास होने के बाद इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा.
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97 विपक्षी सांसदों की गैर-मौजूदगी में लोकसभा में पास हुए 3 नए क्रिमिनल बिल, राजद्रोह कानून खत्म
- Wednesday December 20, 2023
- Edited by: चंदन वत्स
गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि नए कानून में अब पुलिस की भी जवाबदेही तय होगी. पहले किसी की गिरफ्तारी होती थी, तो उसके परिवार के लोगों को जानकारी ही नहीं होती थी. अब कोई गिरफ्तार होगा तो पुलिस उसके परिवार को जानकारी देगी.
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लोकसभा में दो-तिहाई विपक्षी सांसद सस्पेंड, गृहमंत्री अमित शाह ने पेश किए 3 क्रिमिनल लॉ बिल
- Tuesday December 19, 2023
- Edited by: अंजलि कर्मकार
भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) संहिता 2023 को लोकसभा में पेश किया गया. ये तीनों बिल आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की जगह लेंगे.
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आपराधिक कानूनों की जगह लाए गए विधेयक वापस लिए गए, संशोधनों के बाद नए विधेयक पेश
- Tuesday December 12, 2023
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भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) विधेयक, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) विधेयक, 2023 और भारतीय साक्ष्य (बीएस) विधेयक, 2023 को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860, दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी),1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के स्थान पर लाया गया है.
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रेप के खिलाफ कानून में देरी, सरकार के भीतर ही एक राय नहीं
- Thursday March 7, 2013
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महिला की सुरक्षा के लिए नए और सख्त बलात्कार कानून में देरी हो सकती है। कुछ मुद्दों पर गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय में सहमति न होने से बिल का मसौदा कैबिनेट में पेश नहीं हो सका।
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