आतंकवाद से लेकर महिलाओं के खिलाफ अपराध तक: 3 नए आपराधिक कानूनों में क्या बदला?

आईपीसी में 511 धाराओं की जगह अब भारतीय न्याय संहिता (Three Criminal Laws) में 358 धाराएं होंगी. विधेयक में कुल 20 नए अपराध जोड़े गए हैं. उनमें से 33 अपराधों में कारावास की सजा बढ़ा दी गई है और 83 अपराधों में जुर्माना राशि बढ़ाई गई है.

राज्यसभा से गुरुवार को तीन नए आपराधिक विधेयक (Three Criminal Laws) - भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, 2023; भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता, 2023; और भारतीय साक्ष्य (दूसरा) विधेयक, 2023 पास हो गए. ये सभी बल आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम का रिप्लेसमेंट हैं, जो कि लोकसभा से पहले ही पारित हो गए थे. 

आईपीसी में 511 धाराओं की जगह अब भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं होंगी. विधेयक में कुल 20 नए अपराध जोड़े गए हैं. उनमें से 33 अपराधों में कारावास की सजा बढ़ा दी गई है और 83 अपराधों में जुर्माना राशि बढ़ाई गई है. वहीं 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा का प्रावधान किया गया है. छह अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा का दंड का प्रावधान रखा गया है और 19 धाराओं को विधेयक से हटा दिया गया है.

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भारतीय न्याय संहिता की मुख्य बातें

  • भारतीय न्याय संहिता ने यौन अपराधों से निपटने के लिए 'महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध' नाम का एक नया अध्याय पेश किया है.
  • इस विधेयक में 18 साल से कम उम्र की बच्चियों से रेप से संबंधित प्रावधानों में बदलाव का प्रस्ताव है. 
  • नाबालिग बच्चियों से गैंग रेप से संबंधित प्रावधान को POCSO के अनुरूप बनाया जाएगा.
  • *18 साल से कम उम्र की लड़कियों के मामले में आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है.
  • गैंगरेप के सभी मामलों में 20 साल की कैद या आजीवन कारावास का प्रावधान है. 
  • 18 साल से कम उम्र की बच्चियों से गैंगरेप को अपराध की एक नई श्रेणी में रखा गया है.
  • धोखाधड़ी से यौन संबंध बनाने या बिना शादी का इरादा रखे वादा करने वाले व्यक्तियों के लिए लक्षित दंड का प्रावधान है.


आतंकवाद 

  • आतंकवाद को पहली बार भारतीय न्याय संहिता में परिभाषित किया गया है.
  • आतंकवाद को दंडनीय अपराध बनाया गया है.
  • स्पष्टीकरण: भारतीय न्याय संहिता 113. (1)

जो भी भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा या संप्रभुता को खतरे में डालने के इरादे से या खतरे में डालने की कोशिश करता है या देश या विदेश में लोगों के बीच आतंक पैदा करने या फैलाने का इरादा रखता है.  बम, डायनामाइट, विस्फोटक पदार्थ, जहरीली गैसों, परमाणु का उपयोग करके किसी भी व्यक्ति को मारता है या फिर संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, या नकली करेंसी बनाने या फिर तस्करी करने के इरादे से कोई भी कार्य करता है, वह आतंकवाद की श्रेणी में आता है. 

  • आतंकवादी कृत्यों के लिए मृत्युदंड या पैरोल के बिना आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है.
  • आतंकवादी अपराधों की एक श्रृंखला भी पेश की गई है.
  • सार्वजनिक सुविधाओं या निजी संपत्ति को नष्ट करना अपराध है.
  • ऐसे कार्य जो जरूरी बुनियादी ढांचे की क्षति या विनाश की वजह से बड़े नुकसान का कारण बनते हैं, वे भी इस धारा के तहत आते हैं.

ऑर्गनाइज्ड क्राइम

  • संगठित अपराध से संबंधित एक नई आपराधिक धारा जोड़ी गई है.
  • संगठित अपराध को पहली बार भारतीय न्याय संहिता 111 में परिभाषित किया गया है. (1)
  • सिंडिकेट द्वारा की गई अवैध गतिविधि को दंडनीय बना दिया गया है.
  • नए प्रावधानों में सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां, अलगाववादी गतिविधियां या भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरा पहुंचाने वाला कोई भी कार्य शामिल है.
  • छोटे संगठित अपराधों को भी अपराध घोषित कर दिया गया है, जिसके लिए 7 साल तक जेल की सजा हो सकती है. इससे संबंधित प्रावधान धारा 112 में हैं.
  • आर्थिक अपराधों को इस तरह भी परिभाषित किया गया है: करेंसी नोटों, बैंक नोटों और सरकारी टिकटों के साथ छेड़छाड़ करना, किसी बैंक या वित्तीय संस्थान में कोई योजना चलाना या गबन करना.
  • संगठित अपराध में अगर किसी व्यक्ति की हत्या हो जाती है तो आरोपी को मौत या आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है.
  • जुर्माना भी लगाया जाएगा, जो 10 लाख रुपये से कम नहीं होगा.
  • संगठित अपराध में मदद करने वालों के लिए भी सजा का प्रावधान किया गया है.

अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान

  • मॉब लिंचिंग पर नया प्रावधान: नस्ल, जाति, समुदाय आदि के आधार पर की जाने वाली हत्या से संबंधित अपराध पर एक नया प्रावधान शामिल किया गया है, जिसके लिए आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान है.
  • स्नैचिंग से जुड़ा नया प्रावधान भी शामिल है.
  • गंभीर चोटों, जिसके तहत विकलांगता या स्थायी विकलांगता हो सकती है, उसके लिए अब अधिक कठोर सजा का प्रावधान है. 


पीड़ित केंद्रित

  • आपराधिक न्याय प्रणाली में पीड़ित-केंद्रित सुधारों की 3 प्रमुख विशेषताएं हैं.
  • 1. भागीदारी का अधिकार (पीड़ित को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर, बीएनएसएस 360).
  • 2. सूचना का अधिकार (बीएनएसएस धारा 173, 193 और 230).
  • 3. नुकसान की भरपाई का अधिकार.
  • नए कानूनों में ये तीनों विशेषताएं सुनिश्चित की गई हैं.
  • जीरो FIR की प्रैक्टिस को संस्थागत बना दिया गया है (बीएनएसएस 173). 
  • एफआईआर कहीं भी दर्ज कराई जा सकती है, चाहे अपराध किसी भी क्षेत्र में हुआ हो.
  • पीड़ित का सूचना का अधिकार
  • पीड़ित को एफआईआर की कॉपी मुफ्त पाने का अधिकार है.
  • पीड़ित को 90 दिन के अंदर जांच प्रगति की जानकारी देना.
  • पीड़ितों को पुलिस रिपोर्ट, एफआईआर, गवाह के बयान आदि के अनिवार्य प्रावधान के माध्यम से उनके मामले की जानकारी लेने का महत्वपूर्ण अधिकार देता है.
  • जांच और परीक्षण के विभिन्न चरणों में पीड़ितों को जानकारी मुहैया कराने के प्रावधान शामिल किए गए हैं.


राजद्रोह

  • देशद्रोह - देशद्रोह को पूरी तरह से हटा दिया गया है.
  • भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत अपराध:
  • अलगाववादी गतिविधियों की भावनाओं को बढ़ावा देना. 
  • भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरा.
  • आईपीसी की धारा 124ए "सरकार के खिलाफ" की बात करती है, लेकिन भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 "संप्रभुता या भारत की एकता और अखंडता" की बात करती है.
  • आईपीसी में 'इरादे या उद्देश्य' का कोई उल्लेख नहीं था, लेकिन नए कानून में देशद्रोह की परिभाषा में 'इरादे' का उल्लेख है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए सुरक्षा उपाय प्रदान करता है.
  •  नफरत और अवमानना ​​जैसे शब्द हटा दिए गए हैं और 'सशस्त्र विद्रोह, विनाशकारी गतिविधियां और अलगाववादी गतिविधियां' जैसे शब्द शामिल कर दिए गए हैं.

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कौन सी नई धाराएं शामिल?

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में CRPC की 484 धाराओं की जगह पर 531 धाराएं.  बिल में कुल 177 प्रावधान बदले गए हैं और इसमें 9 नई धाराओं के साथ ही 39 नई उपधाराएं जोड़ी गई हैं. मसौदा अधिनियम में 44 नए प्रावधान और स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं. 35 अनुभागों में समय-सीमा जोड़ी गई है और 35 जगहों पर ऑडियो-वीडियो प्रावधान जोड़ा गया है. बिल से कुल 14 धाराएं हटा दी गई हैं.

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वहीं मूल 167 प्रावधानों के बजाय भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 170 प्रावधान होंगे और कुल 24 प्रावधान बदले गए हैं. विधेयक में दो नए प्रावधान और छह उप-प्रावधान जोड़े गए हैं. छह प्रावधान हटा दिए गए हैं. भारत में हालिया आपराधिक न्याय सुधार प्राथमिकताओं में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है, जिसमें महिलाओं, बच्चों और राष्ट्र के खिलाफ अपराधों को सबसे आगे रखा गया है. यह औपनिवेशिक युग के कानूनों के बिल्कुल उलट है, जहां राजद्रोह और राजकोषीय अपराधों जैसी चिंताएं आम नागरिकों की जरूरतों से कहीं अधिक थीं.