India | Reported by: मोनिदीपा बनर्जी |सोमवार मई 3, 2021 06:15 PM IST ममता को मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद छह माह के अंदर विधानसभा सदस्य बनना होगी. वे खाली की गई किसी सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल कर या ऐसी सीट, जहां किसी कारण से चुनाव नहीं हो पाया है, से चुनाव लड़कर और जीत हासिल करके सदन की सदस्य बन सकती हैं. संविधान का अनुच्छेद 164 कहता है कि एक मंत्री, जो विधायक नहीं है, को छह माह में इस्तीफा देना होगा.