India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: चंदन वत्स |मंगलवार मई 7, 2024 04:33 PM IST सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ब्रॉडकास्टर्स को कोई भी विज्ञापन देने से पहले एक स्व-घोषणा पत्र दाखिल करना चाहिए, जिसमें ये आश्वासन दिया जाए कि उसके प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाला विज्ञापन केबल नेटवर्क नियमों, विज्ञापन कोड आदि का अनुपालन करता है.