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Aarey Case In Supreme Court

'Aarey Case In Supreme Court' - 7 News Result(s)
  • Aarey Case: सुप्रीम कोर्ट और पेड़ न काटने के फैसले पर बरकरार, नहीं रुकेगा निर्माण कार्य

    Aarey Case: सुप्रीम कोर्ट और पेड़ न काटने के फैसले पर बरकरार, नहीं रुकेगा निर्माण कार्य

    मुंबई के आरे में पेड़ काटे जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बरकरार रखने का फैसला दिया है. यानी और पेड़ नहीं काटे जाएंगे.

  • Mumbai's Aarey case: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इलाके का एक या 2 फीसदी भी वन क्षेत्र  में आता है तो पेड़ नहीं काटे जा सकते हैं, 5 बड़ी बातें

    Mumbai's Aarey case: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इलाके का एक या 2 फीसदी भी वन क्षेत्र में आता है तो पेड़ नहीं काटे जा सकते हैं, 5 बड़ी बातें

    सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई की आरे कॉलोनी में ‘मेट्रो कार शेड’ बनाने के लिए पेड़ काटे जाने पर फिलहाल रोक लगा दी है और इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई के लिए 21 अक्टूबर की तारीख नियत की है. इस इलाके में करीब 2700 पेड़ों को काटने से बचाने के लिए प्रदर्शन भी हुआ था जिसके समर्थन में बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोग भी खड़े थे. इस मामले में बीजेपी जहां विकास के नाम पर पेड़ों के काटने के पक्ष में खड़ी थी और दावा कर रही थी बदले में कई पेड़ लगाए गए हैं तो शिवसेना सरकार के इस फैसले खिलाफ थी. प्रदर्शन के दौरान शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी सहित 29 लोगों को हिरासत में लिया गया था. इससे पहले हाईकोर्ट ने यहां पर पेड़ों को काटने से रोकने से इनकार कर दिया था और दो दिन के भीतर ही करीब कई पेडों के काटे जाने की खबर है. इसी बीच छात्रों के एक संगठन ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है.

  • Aarey Forest: सुप्रीम कोर्ट ने आरे में पेड़ों की कटाई रोकी, कहा- सरकार बताए कितने पौधे लगाए हैं

    Aarey Forest: सुप्रीम कोर्ट ने आरे में पेड़ों की कटाई रोकी, कहा- सरकार बताए कितने पौधे लगाए हैं

    मुंबई के आरे में काटे जा रहे पेड़ों को बचाने के लिए छात्रों की ओर से दी गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि फिलहाल कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा और यथास्थिति बनाए रखी जाए. इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई 21 अक्टूबर तक के लिए तय कर दी है.

  • Updates: सुप्रीम कोर्ट का आदेश, मुंबई के आरे में फिलहाल कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा

    Updates: सुप्रीम कोर्ट का आदेश, मुंबई के आरे में फिलहाल कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा

    मुंबई के आरे में पेड़ों को बचाने के लिए दी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा. इस मामले की सुनवाई जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच कर रही है. आपको बता दें कि छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आरे के पेड़ों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी. छात्रों ने CJI को इस मामले में एक चिट्ठी लिखी जिसमें कहा गया था कि उन्हें अपने विशेषाधिकारों का इस्तेमाल करते हुए मामले की तुरंत सुनवाई करने चाहिए और  पेड़ों के कटने पर रोक लगानी चाहिए. छात्रों की अपील में कहा गया है कि 4 अक्टूबर से ग़ैर क़ानूनी तरीके से पेड़ों को काटा जा रहा है और शांतिपूर्ण विरोध करने वालों को हिरासत में लिया गया है. इस बीच इस मामले में गिरफ़्तार 29 लोगों को सशर्त ज़मानत मिल गई थी जिन्हें देर रात रिहा कर दिया गया. ज़मानत की शर्त में इन्हें प्रदर्शन में भाग नहीं लेने को कहा गया है. दूसरी तरफ़ आरे में पुलिस की नाकेबंदी अभी भी जारी है लेकिन धारा 144 को हटा लिया गया है. 

  • आरे मामला: आज सुप्रीम कोर्ट करेगा पेड़ कटाई के खिलाफ याचिका पर सुनवाई, पढ़ें 10 बड़ी बातें

    आरे मामला: आज सुप्रीम कोर्ट करेगा पेड़ कटाई के खिलाफ याचिका पर सुनवाई, पढ़ें 10 बड़ी बातें

    मुंबई की ऑरे कॉलोनी में जंगल कटाई का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. दरअसल, बंबई हाईकोर्ट द्वारा पेड़ कटाई रोकने को लेकर दी गई याचिका को खारिज करने के बाद छात्रों ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. अपनी याचिका में छात्रों ने कहा कि है कि जिस तरह से पर्यावरण को दरकिनार कर बड़े स्तर पर पेड़ों की कटाई की जा रही है उसे समय रहते रोका जाना जरूरी है. बता दें ऑरे कॉलोनी में मुंबई मेट्रो शेड के लिए तीन हजार के करीब पेड़ों को काटा जाना है. राज्य सरकार के इस फैसले का शुरू से पर्यावरण विद और अन्य स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं. 

  • NEWS FLASH: उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी घोषित, OBC वैश्य समाज के अजय कुमार लल्लू होंगे अध्यक्ष

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  • सुप्रीम कोर्ट पहुंचा आरे में पेड़ों की कटाई का मामला, आज होगी सुनवाई- प्रदर्शनकारियों को मिली जमानत

    सुप्रीम कोर्ट पहुंचा आरे में पेड़ों की कटाई का मामला, आज होगी सुनवाई- प्रदर्शनकारियों को मिली जमानत

    उच्चतम न्यायलय की स्पेशल बेंच में इस मामले की सुनवाई आज सुबह 10 बजे होगी. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में  पर्यावरण संबंधी मामलों के लिए यह स्पेशल बेंच बनाई गई है. इस स्पेशल बेंच में जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस अशोक भूषण शामिल हैं. वहीं इससे पहले मुंबई के एक सेशन कोर्ट ने आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए 29 प्रदर्शनकारियों को जमानत दे दी.

'Aarey Case In Supreme Court' - 7 News Result(s)
  • Aarey Case: सुप्रीम कोर्ट और पेड़ न काटने के फैसले पर बरकरार, नहीं रुकेगा निर्माण कार्य

    Aarey Case: सुप्रीम कोर्ट और पेड़ न काटने के फैसले पर बरकरार, नहीं रुकेगा निर्माण कार्य

    मुंबई के आरे में पेड़ काटे जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बरकरार रखने का फैसला दिया है. यानी और पेड़ नहीं काटे जाएंगे.

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    सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई की आरे कॉलोनी में ‘मेट्रो कार शेड’ बनाने के लिए पेड़ काटे जाने पर फिलहाल रोक लगा दी है और इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई के लिए 21 अक्टूबर की तारीख नियत की है. इस इलाके में करीब 2700 पेड़ों को काटने से बचाने के लिए प्रदर्शन भी हुआ था जिसके समर्थन में बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोग भी खड़े थे. इस मामले में बीजेपी जहां विकास के नाम पर पेड़ों के काटने के पक्ष में खड़ी थी और दावा कर रही थी बदले में कई पेड़ लगाए गए हैं तो शिवसेना सरकार के इस फैसले खिलाफ थी. प्रदर्शन के दौरान शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी सहित 29 लोगों को हिरासत में लिया गया था. इससे पहले हाईकोर्ट ने यहां पर पेड़ों को काटने से रोकने से इनकार कर दिया था और दो दिन के भीतर ही करीब कई पेडों के काटे जाने की खबर है. इसी बीच छात्रों के एक संगठन ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है.

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    मुंबई के आरे में काटे जा रहे पेड़ों को बचाने के लिए छात्रों की ओर से दी गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि फिलहाल कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा और यथास्थिति बनाए रखी जाए. इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई 21 अक्टूबर तक के लिए तय कर दी है.

  • Updates: सुप्रीम कोर्ट का आदेश, मुंबई के आरे में फिलहाल कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा

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    मुंबई के आरे में पेड़ों को बचाने के लिए दी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा. इस मामले की सुनवाई जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच कर रही है. आपको बता दें कि छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आरे के पेड़ों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी. छात्रों ने CJI को इस मामले में एक चिट्ठी लिखी जिसमें कहा गया था कि उन्हें अपने विशेषाधिकारों का इस्तेमाल करते हुए मामले की तुरंत सुनवाई करने चाहिए और  पेड़ों के कटने पर रोक लगानी चाहिए. छात्रों की अपील में कहा गया है कि 4 अक्टूबर से ग़ैर क़ानूनी तरीके से पेड़ों को काटा जा रहा है और शांतिपूर्ण विरोध करने वालों को हिरासत में लिया गया है. इस बीच इस मामले में गिरफ़्तार 29 लोगों को सशर्त ज़मानत मिल गई थी जिन्हें देर रात रिहा कर दिया गया. ज़मानत की शर्त में इन्हें प्रदर्शन में भाग नहीं लेने को कहा गया है. दूसरी तरफ़ आरे में पुलिस की नाकेबंदी अभी भी जारी है लेकिन धारा 144 को हटा लिया गया है. 

  • आरे मामला: आज सुप्रीम कोर्ट करेगा पेड़ कटाई के खिलाफ याचिका पर सुनवाई, पढ़ें 10 बड़ी बातें

    आरे मामला: आज सुप्रीम कोर्ट करेगा पेड़ कटाई के खिलाफ याचिका पर सुनवाई, पढ़ें 10 बड़ी बातें

    मुंबई की ऑरे कॉलोनी में जंगल कटाई का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. दरअसल, बंबई हाईकोर्ट द्वारा पेड़ कटाई रोकने को लेकर दी गई याचिका को खारिज करने के बाद छात्रों ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. अपनी याचिका में छात्रों ने कहा कि है कि जिस तरह से पर्यावरण को दरकिनार कर बड़े स्तर पर पेड़ों की कटाई की जा रही है उसे समय रहते रोका जाना जरूरी है. बता दें ऑरे कॉलोनी में मुंबई मेट्रो शेड के लिए तीन हजार के करीब पेड़ों को काटा जाना है. राज्य सरकार के इस फैसले का शुरू से पर्यावरण विद और अन्य स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं. 

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  • सुप्रीम कोर्ट पहुंचा आरे में पेड़ों की कटाई का मामला, आज होगी सुनवाई- प्रदर्शनकारियों को मिली जमानत

    सुप्रीम कोर्ट पहुंचा आरे में पेड़ों की कटाई का मामला, आज होगी सुनवाई- प्रदर्शनकारियों को मिली जमानत

    उच्चतम न्यायलय की स्पेशल बेंच में इस मामले की सुनवाई आज सुबह 10 बजे होगी. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में  पर्यावरण संबंधी मामलों के लिए यह स्पेशल बेंच बनाई गई है. इस स्पेशल बेंच में जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस अशोक भूषण शामिल हैं. वहीं इससे पहले मुंबई के एक सेशन कोर्ट ने आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए 29 प्रदर्शनकारियों को जमानत दे दी.