India | Reported by: भाषा |रविवार मार्च 5, 2023 04:05 AM IST सितंबर, 2014 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों को अधिक पेंशन का विकल्प चुनने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की तरफ से दी गई समय सीमा शनिवार को खत्म हो गई. ईपीएफओ ने एक सितंबर, 2014 के पहले सेवानिवृत्त हो गए अंशदाताओं को अधिक पेंशन का विकल्प चुनने का समय दिया था. यह समय सीमा कर्मचारी पेंशन योजना (EPS), 1995 में अंशदान करने वाले कर्मचारियों के लिए थी.