Jobs | Written by: नेहा फरहीन |गुरुवार मई 7, 2020 12:58 PM IST इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार के पक्ष में बड़ा फैसला लेते हुए प्राइमरी लेवल असिस्टेंट टीचर मामले में राज्य सरकार द्वारा तय किए गए मानकों पर मुहर लगा दी है. कोर्ट के फैसले के अनुसार अब असिस्टेंट टीचर के लिए भर्ती की प्रक्रिया को 65/60 प्रतिशत कट ऑफ क्राइटेरिया के अनुसार ही जारी रखा जाएगा. यानी सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी 65 फीसदी और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी 60 फीसदी नंबर पाकर ही उत्तीर्ण होंगे. इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए असिस्टेंट टीचर के करीब 69,000 पदों पर भर्ती की जाएगी. कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी पदों पर भर्तियां 3 महीने के अंदर ही की जाएंगी.