उत्तर प्रदेश में 69000 सहायक बेसिक शिक्षकों (UP Assistant Teacher Recruitment) की नियुक्ति पाने के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 97 और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 150 में से 90 अंक लाने होंगे. कई डेढ़ सालों से कोर्ट में अटकी पड़ी भर्ती का रास्ता बुधवार को साफ हो गया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बुधवार को यूपी सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए आदेश दिया कि सामान्य वर्ग को 65 और आरक्षित वर्ग को 60 फीसदी अंक लाने होंगे. कुछ अभ्यर्थियों ने इसके विरोध में आवाज उठाई थी. उनका कहना था कि सरकार परीक्षा के बाद कट ऑफ क्यों निर्धारित कर रही है. वहीं राज्य सरकार का कहना था यह योग्य शिक्षकों को नियुक्त करने के लिए उठाया गया कदम है.
अब रिजल्ट का है इंतजार
ये प्रतियोगी परीक्षा कट ऑफ के चलते कोर्ट में अटक गई थी और इसका परिणाम भी रोक दिया गया था. फिलहाल अब इस कोर्ट का फैसला आने के बाद इस परीक्षा के परिणाम जारी होने का इंतजार बढ़ गया है. हालांकि बुधवार को ही एक अफवाह उड़ी थी कि शाम तक परिणाम जारी हो जाएंगे. जिससे अभ्यर्थियों की दिल की धड़कनें बढ़ गई थीं. फिलहाल उम्मीद की जा रही है कि एक हफ्ते में किसी भी वक्त रिजल्ट आ सकता है क्योंकि कोर्ट ने आदेश दिया है कि 3 महीने में भर्ती प्रक्रिया पूरी कर लेनी है.
जानिए कैसे बनेगी मेरिट
हाईस्कूल और 12वीं के 10-10 फीसदी, स्नातक व शिक्षक प्रशिक्षण (बीटीसी, डीएलएड या बीएड) के 60 फीसदी अंक लिखित परीक्षा के मिलेंगे. इसके बाद शिक्षामित्र रहे हैं उसका भी भारांक मेरिट में जुड़ेगा. शिक्षामित्रों को अधिकतम 25 अंकों का भारांक मिलेगा.
उन तीन प्रश्नों के लिए सबको बराबर अंक
कई उम्मीदवारों ने UPTET रिजल्ट को तीन प्रश्नों पर आधारित बताकर याचिका दायर कराई थी. इस पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला दिया था कि उन सभी प्रश्नों के लिए सभी उम्मीदवारों को एक समान नंबर दिए जाएंगे.
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