प्रतीकात्मक फोटो
- कुरैशी को एएआई के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई
- सरकार ने 2012 में रद्द कर दी थी संघ की मान्यता
- कोर्ट ने पदाधिकारियों का चुनाव कराने का निर्देश भी दिया
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नई दिल्ली:
दिल्ली हाईकोर्ट ने अगले चार महीने भारतीय तीरंदाजी संघ (एएआई) के संचालन के लिए पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) को नियुक्त किया है. एएआई की मान्यता 2012 में सरकार ने रद्द कर दी थी. न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट और न्यायमूर्ति नजमी वजीरी की पीठ ने कल एसवाय कुरैशी को एएआई के संचालन के लिए प्रशासन सह निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया. कुरैशी युवा मामलों और खेल मंत्रालय में सचिव की भूमिका भी निभा चुके हैं.
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अदालत ने कुरैशी को एआईए के सदस्यों या इकाइयों की मान्यता रद्द करने का मुद्दा भी एक महीने के भीतर सुलझाने को कहा है. दो हफ्ते का नोटिस देने के बाद अगर उनकी मान्यता को एएआई के गैर संशोधित संविधान के अनुसार नियमित किया जा सकता है तो ऐसा किया जाए.
वीडियो : इस तरह तैयार हो रहे हैं तीरंदाज
इसके अलावा अदालत ने उन्हें एएआई के पदाधिकारियों का चुनाव कराने का निर्देश दिया जो राष्ट्रीय खेल विकास संहिता के तहत संघ का संविधान संशोधित करेंगे. इसके बाद राष्ट्रीय खेल विकास संहिता के तहत दोबारा चुनाव होंगे और यह पूरी प्रक्रिया चार महीने में पूरी होगी.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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अदालत ने कुरैशी को एआईए के सदस्यों या इकाइयों की मान्यता रद्द करने का मुद्दा भी एक महीने के भीतर सुलझाने को कहा है. दो हफ्ते का नोटिस देने के बाद अगर उनकी मान्यता को एएआई के गैर संशोधित संविधान के अनुसार नियमित किया जा सकता है तो ऐसा किया जाए.
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इसके अलावा अदालत ने उन्हें एएआई के पदाधिकारियों का चुनाव कराने का निर्देश दिया जो राष्ट्रीय खेल विकास संहिता के तहत संघ का संविधान संशोधित करेंगे. इसके बाद राष्ट्रीय खेल विकास संहिता के तहत दोबारा चुनाव होंगे और यह पूरी प्रक्रिया चार महीने में पूरी होगी.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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