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This Article is From Jul 08, 2018

स्कूली बच्चों को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए तमिलनाडु में नया कानून

तमिलनाडु में यौन उत्पीड़न से स्कूली छात्रों के बचाव और अकादमिक स्तर पर अच्छा प्रदर्शन नहीं करने वाले बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य विधानसभा में एक नया विधेयक पारित किया गया है.

स्कूली बच्चों को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए तमिलनाडु में नया कानून
प्रतीकात्मक फोटो
  • स्कूली बच्चों को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए नया कानून
  • तमिलनाडु में नया कानून
  • विधेयक 2018 का अभिभावकों और शिक्षाविदों ने स्वागत किया है
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चेन्नई: तमिलनाडु में यौन उत्पीड़न से स्कूली छात्रों के बचाव और अकादमिक स्तर पर अच्छा प्रदर्शन नहीं करने वाले बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य विधानसभा में एक नया विधेयक पारित किया गया है. निजी स्कूलों को विनियमित करने के लक्ष्य के साथ पांच जुलाई को पारित तमिलनाडु निजी स्कूल (विनियमन) विधेयक 2018 का अभिभावकों और शिक्षाविदों ने स्वागत किया है. 

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इस कानून का लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उचित फीस और परीक्षाओं के सही तरीके से संचालन को सुनिश्चित करना है. कानून की धारा 22 (3) इस बात को सुनिश्चित करती है कि कोई भी निजी स्कूल खराब अकादमिक प्रदर्शन के आधार पर किसी छात्र को बोर्ड परीक्षा में शामिल होने से नहीं रोक सकता है. 

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इस नये कानून के प्रावधानों का जानबूझकर पालन नहीं करने पर एक साल तक की जेल या पांच लाख रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकता है.

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