हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला
नई दिल्ली:
कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध जारी रहना चाहिए या नहीं, इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट के दो जजों ने गुरुवार को अलग-अलग फैसला दिया.
मामले से जुड़ी अहम जानकारियां :
जस्टिस सुधांशु धुलिया ने जहां हाई कोर्ट का फैसला पलटने के पक्ष में फैसला लिखा है, वहीं जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखने के पक्ष में फैसला दिया.
दोनों ही जजों ने अपने आदेश में अहम टिप्पणियां कीं. जस्टिस धुलिया ने धर्मनिरपेक्षता, संवैधानिक स्वतंत्रतता और लड़कियों की शिक्षा पर जोर दिया.
जज जस्टिस हेमंत गुप्ता ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध हटाने से इनकार करने वाले कर्नाटक हाइकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील खारिज कर दी.
HC के फैसले पर सहमति जताते हुए जस्टिस गुप्ता ने कहा, "मतभेद हैं." जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कहा कि इस मामले में हमारी राय अलग हैं.
अब इस मामले में दूसरी पीठ करेगी सुनवाई, इस मामले को लेकर दो जजों की पीठ ने सुनाया है फैसला.