राजस्थान के बूंदी शंभुपुरा में 2 जुलाई को हुई पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के सभास्थल पर बूंदी वन विभाग ने 2 लाख का जुर्माना लगाया है. यह जनसभा बूंदी अभयारण्य के बफर जोन में आयोजित हुई थी. विभाग के एसीएफ तरुण मेहरा ने बताया कि शंभुपुरा क्षेत्र डाबी विभाग की रेंज में आता है, डाबी रेंजर ने कार्रवाई की है. यह कार्यक्रम विभाग के बफर एरिया में बिना परमिशन के किया गया था. सभा के बाद इस स्थल पर गंदगी हो गई और वन विभाग की जमीन पर गड्ढे हो गए.
वहीं, सभा करीब 50 बीघा से अधिक भूमि पर की गई थी. यहां हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड बनाया, दो बड़े-बड़े विशाल डोम बनाए गए. यही नहीं करीब 75 हजार से अधिक कार्यकर्ताओं के लिए तीसरा डोम लगाकर भोजन की व्यवस्था की गई. ऐसे में विभाग की तरफ से स्थानीय तीन ग्रामीणों पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया और विभाग ने जुर्माने की राशि वसूल भी ली है. वहीं वसुंधरा समर्थक इस कार्रवाई से नाराज हैं.
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गौरतलब है कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ 2 जुलाई को पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की हाडौती में बड़ी सभा आयोजित हुई थी. यह सभा बूंदी जिले के तालेड़ा थाना क्षेत्र के शंभूपुरा गांव में हुई थी. यह पूरा गांव अभयारण्य के बफर जोन में आता है. इस सभा को पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने आयोजित किया था. इस सभा मे 80 हजार से अधिक कार्यकर्ताओ ने भाग लिया थ. सभा में हाडौती के 18 विधानसभा के कार्यकर्ता पहुंचे थे. जहां पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने सभा को संबोधित करते हुए गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा था. राजे ने कोटा एयरपोर्ट के निर्माण में ढिलाई बरतने जैसे आरोप लगाए, जिस जगह पर यह सभा आयोजित की गई थी वह स्थल भी एयरपोर्ट की कुछ दूरी पर ही था.
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बफर जोन में सभा कर की गंदगी
बूंदी वन विभाग के एसीएफ तरुण कुमार मेहरा ने बताया कि जिस जगह पर यह सभा आयोजित की गई थी वह डाबी रेंज का इलाका था. जिसको लेकर हमने अनुमति नहीं दी थी क्योंकि वह बफर जोन एरिया था. हमारी अनुमति के बिना सभा आयोजित की गई जो कि अभयारण्य क्षेत्र के नियमों का उल्लंघन था. अभयारण्य क्षेत्र में इतनी भीड़-भाड़, स्पीकर की अनुमति नहीं होती है. वन विभाग टीम जब शंभूपुरा क्षेत्र में पहुंची तो वहां सभा स्थल पर गंदगी ही गंदगी नज़र आई, ज़मीन में बड़े-बड़े गड्ढे कर दिए गए थे जो कि बफर जोन एरिया के साथ छेड़छाड़ प्रतीत हुई, जिस पर हमने शंभूपुरा सरपंच हंसराज बंजारा, ग्रामीण बलविंदर सिंह मोडू गुर्जर को 2 लाख के जुर्माने का नोटिस भेजा गया. वहीं, दोनों लोगों ने 2 लाख की राशि वन विभाग में भी जमा करा दी है.
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