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PM मोदी का बताकर पोस्ट किया फर्जी वीडियो, लेखिका मधु किश्वर समेत कई सोशल मीडिया हैंडल्स पर FIR; जानें मामला

Chandigarh News: चंडीगढ़ पुलिस ने शिकायत के आधार पर लेखिका मधु किश्वर और अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स के खिलाफ सेक्टर-26 थाने में केस दर्ज किया है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस फर्जी वीडियो-कंटेंट को फैलाने में कौन-कौन लोग शामिल हैं और उनका मकसद क्या था.

PM मोदी का बताकर पोस्ट किया फर्जी वीडियो, लेखिका मधु किश्वर समेत कई सोशल मीडिया हैंडल्स पर FIR; जानें मामला
Madhu Purnima Kishwar

PM Narendra Modi Fake Video: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बताकर एक फर्जी और भ्रामक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार शेयर किया गया. इसे लेकर चंडीगढ़ पुलिस ने लेखिका मधु किश्वर और अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स पर केस दर्ज कर लिया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. 

दरअसल, 19 अप्रैल 2026 को एक स्थानीय व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत दी कि कुछ सोशल मीडिया यूज़र्स एक वीडियो क्लिप को पीएम मोदी की पहचान के साथ वायरल कर रहे हैं. इस वीडियो के साथ अश्लील शब्द और आपत्तिजनक कंटेंट भी जोड़ा गया है, जिससे न सिर्फ संबंधित व्यक्ति की छवि खराब हो रही है बल्कि समाज में भी गलत संदेश फैल रहा है. 

शिकायतकर्ता ने कहा- सब जानबूझकर किया गया 

शिकायतकर्ता का कहना है कि यह सब जानबूझकर किया गया है. आरोप है कि सोशल मीडिया पर झूठे और भ्रामक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तैयार किए गए, जिनमें गंदी भाषा का इस्तेमाल किया गया. यह जानते हुए कि पोस्ट पूरी तरह गलत हैं, फिर भी उन्हें शेयर किया. इसका मकसद व्यक्ति की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना और सार्वजनिक शांति को भंग करना है. 

वीडियो में दिख रहा व्यक्ति ट्रैवल व्लॉगर 

पुलिस की जांच में सामने आया कि वीडियो में दिख रहा व्यक्ति ट्रैवल व्लॉगर है, उसकी पत्नी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से नियमित रूप से उनकी गतिविधियों से जुड़े वीडियो और अपडेट शेयर करती रहती हैं. वीडियो सबसे पहले उनके ही अकाउंट से पोस्ट किया गया था. महिला ने पुलिस को दिए बयान में साफ कहा कि वीडियो में दिख रहा व्यक्ति उसका पति है. पुलिस ने वीडियो में मौजूद एक अन्य महिला और पति के बयान भी दर्ज कर लिए हैं. 

फर्जी वीडियो फैलाने में कौन-कौन शामिल? 

चंडीगढ़ पुलिस ने शिकायत के आधार पर लेखिका मधु किश्वर और अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स के खिलाफ सेक्टर-26 थाने में केस दर्ज किया है. आरोपियों पर मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 196, 318, 336(1), 336(3), 336(4), 340, 353 और 356 लगाई गई हैं. साथ ही आईटी एक्ट की धारा 66C, 66D और 67 भी लगाई गई हैं. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस फर्जी वीडियो-कंटेंट को फैलाने में कौन-कौन लोग शामिल हैं और उनका मकसद क्या था. पुलिस का कहना है कि जांच के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. 

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