पंजाब सरकार ने एक बयान में कहा है कि यदि राज्य सरकार के कर्मचारियों ने अपने कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं दिए तो ऐसे कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलेगा. बयान में कहा गया कि किसी को कोरोना वैक्सीन के दोनों टीके लगे हो सकते हैं और किसी को एक टीका भी लगा हो सकता है लेकिन वेतन के लिए कर्मचारियों को अपने सर्टिफिकेट पंजाब सरकार के जॉब पोर्टल पर डालने ही होंगे. पंजाब के जो सरकारी कर्मचारी वैक्सीन के अपने सर्टिफिकेट वेतन वाले पोर्टल पर नहीं डालेंगे, उनकी तनख्वाह रुक जाएगी. पंजाब सरकार ने अपने कर्मचारियों से कहा है कि वो कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट वेतन वाले पोर्टल पर डालें और यह आदेश एक या दोनों डोज़ लेने वालों, दोनों पर आदेश लागू होगा.
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हालांकि सरकार के आदेश में इस बात का उल्लेख नहीं है कि जिन कर्मचारियों ने वैक्सीनेशन नहीं कराया है, उनका खिलाफ क्या कदम उठाया जाएगा. लोगों को टीका लगाने केलिए प्रेरित करने को लेकर पंजाब सरकार की यह सख्त नीति ऐसे समय सामने आई है जब कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केस बढ़ रहे हैं. इस वेरिएंट को बेहद संक्रामक माना जा रहा है.
वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को पंजाब सरकार की IHRMS (Integrated Human Resource Management System) वेबसाइट पर अपलोड करना होगा. यह साफ्टवेयर, सैलेरी भुगतान (salary payment)और रिटायरमेंट बैनेफिट निकासी (Retirement benefit withdrawals)को व्यवस्थित करता है.
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