पंजााब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह (फाइल फोटो)
चंडीगढ़:
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में हुई पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक में आज शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों द्वारा डीटीएच और लोकल केबल कनेक्शन पर मनोरंजन कर लगाने को मंजूरी दे दी गई. इस बात की जानकारी एक आधिकारिक प्रवक्ता ने दी. राज्य सरकार इस संबंध में विधानसभा के आगामी सत्र में नया विधेयक लायेगी. विधानसभा में राज्य सरकार के पास दो-तिहाई बहुमत है.
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सरकारी प्रवक्ता ने कहा, ‘‘दि पंजाब एंटरटेनमेंट एण्ड अम्यूजमेंट टैक्सेस (लेवी एण्ड कलेक्शन बाय लोक बॉडीज) बिल 2017 के पारित होने पर स्थानीय निकायों को प्रत्येक डीटीएच कनेक्शन पर पांच रुपये और प्रत्येक स्थानीय केबल कनेक्शन पर दो रुपये प्रति माह का मामूली मनोरंजन कर लगाने का अधिकार होगा.’’ स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने मंत्रिमंडल को बताया कि इस मामूली कर से केबल आपरेटरों की जवाबदेही सुनिश्चित होगी.
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उन्होंने कहा कि यह नया कर ढांचा सामने आने के बाद सरकार उनसे उनके कनेक्शन के बारे में पूरा ब्यौरा मांग सकती है. ये आपरेटर अब तक कर चुकाने के मामले में इस प्रकार की जानकारी छुपाते रहे हैं.
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उन्होंने कहा कि यह नया कर ढांचा सामने आने के बाद सरकार उनसे उनके कनेक्शन के बारे में पूरा ब्यौरा मांग सकती है. ये आपरेटर अब तक कर चुकाने के मामले में इस प्रकार की जानकारी छुपाते रहे हैं.
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