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वायु प्रदूषण, मैरिटल रेप...सुप्रीम कोर्ट में आज कई बड़े मामले में होगी सुनवाई

पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती मामला, दिल्ली/एनसीआर में वायु प्रदूषण, उद्धव बनाम शिंदे शिव सेना विवाद सहित कई बड़े मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाी होगी.

वायु प्रदूषण, मैरिटल रेप...सुप्रीम कोर्ट में आज कई बड़े मामले में होगी सुनवाई
नई दिल्ली:

दिल्ली/एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई फिर होगी. पिछली तारीख पर तैयारियों की कमी के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को SC ने फटकार लगाई थी. वहीं, आज सुप्रीम कोर्ट मैरिटल रेप मामले में भी सुनवाई करेगा. साथ ही दिल्ली के रिज क्षेत्र में विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा पेड़ों की कटाई से संबंधित मामले में भी SC में सुनवाई होगी.

सुप्रीम कोर्ट मैरिटल रेप को अपराध मानने की मांग वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करेगा. केंद्र सरकार ने हमेशा कहा है कि कानूनी मुद्दा होने के अलावा, इसका सामाजिक प्रभाव भी है.  मैरिटल रेप को अपराध बनाने के सवाल पर विभिन्न राज्यों के साथ विचार-विमर्श भी किया गया है.

सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के रिज क्षेत्र में विकास प्राधिकरण की ओर से पेड़ों की कटाई से संबंधित मामले की सुनवाई करेगा. इससे पहले केस सीजेआई के नेतृत्व वाली पीठ को स्थानांतरित कर दिया गया था, क्योंकि दो अलग-अलग पीठों ने अलग-अलग आदेश पारित किए हैं.

पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती मामला
पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला में पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा द्वारा 2016 में की गई शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की लगभग 24,000 नियुक्तियों को रद्द करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा.

उद्धव बनाम शिंदे शिव सेना विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करनेगा. पिछली सुनवाई में उद्धव गुट के नेता सुनील प्रभु की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे और 39 अन्य विधायकों को नोटिस जारी किया था. महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट का कहना है कि विधानसभा में बहुमत के आधार पर शिंदे गुट को असली शिवसेना घोषित करने का स्पीकर का फैसला गलत है. 

आज सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करेगा. तीन तलाक देने का अपराध करने वाले मुस्लिम पुरुष को तीन साल की जेल की सजा का प्रावधान किया गया है. 

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