प्रतीकात्मक तस्वीर
नई दिल्ली:
आगामी 1 जून से भविष्य निधि (पीएफ) से 50,000 रुपये तक की निकासी पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) नहीं की जाएगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी।
अधिकारी ने बताया कि सरकार ने टीडीएस कटौती के लिए पीएफ निकासी की सीमा को मौजूदा के 30,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया है। इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार वित्त अधिनियम, 2016 ने आयकर कानून, 1961 की धारा 192ए को संशोधित कर दिया है, जिससे टीडीएस कटौती के लिए पीएफ निकासी की सीमा 30,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है।
यह प्रावधान 1 जून, 2016 से लागू होगा। इससे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंशधारकों को राहत मिलेगी। अगर कर्मचारी पांच साल की अवधि के बाद पीएफ से पैसा निकालता है तो स्रोत पर कोई कर कटौती नहीं होगी।
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है)
अधिकारी ने बताया कि सरकार ने टीडीएस कटौती के लिए पीएफ निकासी की सीमा को मौजूदा के 30,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया है। इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार वित्त अधिनियम, 2016 ने आयकर कानून, 1961 की धारा 192ए को संशोधित कर दिया है, जिससे टीडीएस कटौती के लिए पीएफ निकासी की सीमा 30,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है।
यह प्रावधान 1 जून, 2016 से लागू होगा। इससे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंशधारकों को राहत मिलेगी। अगर कर्मचारी पांच साल की अवधि के बाद पीएफ से पैसा निकालता है तो स्रोत पर कोई कर कटौती नहीं होगी।
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