मेरठ:
उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के 30 थाना क्षेत्रों में शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू की गई है, जो आगामी 15 सितंबर की मध्यरात्रि तक लागू रहेगी.
जिलाधिकारी जगत राज ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस, रक्षा बंधन, जन्माष्टमी एवं ईदुज्जुहा क्रमश: 15, 18, 25 अगस्त एवं 12 सितम्बर को मनाए जाएंगे.
जिलाधिकारी जगत राज ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अराजक तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई एवं क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए कड़े निर्देश दिए गए हैं. इसके मद्देनजर जिले में शांति बनाए रखने के उद्देश्य से 15 सितंबर की मध्यरात्रि तक धारा 144 जारी रहेगी.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
जिलाधिकारी जगत राज ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस, रक्षा बंधन, जन्माष्टमी एवं ईदुज्जुहा क्रमश: 15, 18, 25 अगस्त एवं 12 सितम्बर को मनाए जाएंगे.
जिलाधिकारी जगत राज ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अराजक तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई एवं क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए कड़े निर्देश दिए गए हैं. इसके मद्देनजर जिले में शांति बनाए रखने के उद्देश्य से 15 सितंबर की मध्यरात्रि तक धारा 144 जारी रहेगी.
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उत्तर प्रदेश, मेरठ, शान्ति एवं कानून व्यवस्था, दंड प्रक्रिया, धारा 144, Section 144, Police Station, Meerut, UP