पणजी: गोवा सरकार ने टैक्सी आपरेटरों के खिलाफ रविवार को आवश्यक सेवा प्रबंधन कानून (एस्मा) लागू कर दिया। टैक्सी आपरेटरों ने 11 अप्रैल को परिचालन बंद रखने की घोषणा की है।
हड़ताल करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई
गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘ चूंकि टैक्सी सेवा, आवश्यक सेवाओं के दायरे में आती है, एस्मा लागू कर दिया गया है। हड़ताल करने वाले टैक्सी आपरेटरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।’ हालांकि, गोवा सरकार के इस कदम के बावजूद टैक्सी यूनियनें हड़ताल पर जाने के निर्णय पर अडिग हैं।
‘रेंट-अ-कार’ और ‘रेंट-अ-बाइक’ का विरोध
ऑल गोवा टूरिस्ट टैक्सी ओनर्स एसोसिएशन और साउथ गोवा टूरिस्ट टैक्सी ओनर्स एसोसिएशन इस हड़ताल का नेतृत्व कर रहे हैं जो ‘रेंट-अ-कार’ और ‘रेंट-अ-बाइक’ कारोबार पर प्रतिबंध की मांग कर रहे हैं क्योंकि इससे उनके कारोबार को भारी क्षति हुई है। पर्यटकों को सोमवार को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि सभी 15,000 टैक्सियों के परिचालन से दूर रहने की संभावना है।
सरकार की सख्ती के आगे झुकने को तैयार नहीं एसोसिएशन
ऑल गोवा टैक्सी ओनर्स एसोसिएशन के महासचिव विनायक नानोस्कर ने कहा, ‘ हमने 3 अप्रैल को पुलिस अधीक्षक को नोटिस दिया था। इसके बाद हमने 5 अप्रैल को राज्य सरकार को दूसरा नोटिस दिया था।’ उन्होंने कहा कि यूनियन के सदस्य राज्य सरकार की धमकी के आगे नहीं झुकेंगे और हड़ताल पर जाएंगे। इस हड़ताल के चलते हवाईअड्डा, रेलवे स्टेशन, टैक्सी स्टैंड और यहां तक कि होटलों पर कोई टैक्सी सेवा नहीं होगी।
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