नागपुर:
नागपुर की एक स्थानीय अदालत ने दंत चिकित्सा की पढ़ाई कर रही एक युवती को नशीला पदार्थ खिलाकर उसका एक अश्लील वीडियो बनाने और उसे फेसबुक पर अपलोड करने पर एक व्यक्ति को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई।
यह मामला 2012 का है जब यहां कांप्टी के निवासी आरोपी अजय शालिकराम गजभिये ने कथित रूप से बदले की कार्रवाई में शहर के डेंटल कॉलेज की एक छात्रा का वीडियो फेसबुक पर कथित रूप से अपलोड किया था।
पेशे से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव गजभिये को हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी कानून, 2010 की धारा 66ए, 66सी, 66डी और 67ए के तहत दोषी पाया गया। आरोपी 2010 में अपने कॉलेज के दिनों में इस छात्रा के संपर्क में आया था और जल्द दोनो में दोस्ती हो गई।
बाद में दोनों के संबंधों में कटुता आ गई और लड़की ने उससे मिलना बंद कर दिया। दिसंबर, 2011 में गजभिये उस लड़की को जबरदस्ती एक रिजॉर्ट में ले गया और उसे नशीला पदार्थ मिला सॉफ्ट ड्रिंक पिलाकर उसका आपत्तिजनक हालत में वीडियो बनाया।
इसके बाद उसने लड़की से नजदीकी बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन जब उसने इंकार किया तो आरोपी ने उसे वह वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करने की कोशिश की। इसके बाद भी लड़की ने उसकी बात नहीं मानी तो उसने किसी तरह से लड़की का फेसबुक पासवर्ड हासिल किया और उसके जरिए वह वीडियो क्लिप फेसबुक पर अपलोड कर दिया।
आरोपी ने वह वीडियो लड़की के दोस्तों और रिश्तेदारों को भी भेज दिया। जांच के दौरान साइबर क्राइम सेल को पता चला कि वह अश्लील वीडियो गजभिए के कंप्यूटर से अपलोड किया गया था। पांच साल की सजा के अलावा उसपर 17 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है)
यह मामला 2012 का है जब यहां कांप्टी के निवासी आरोपी अजय शालिकराम गजभिये ने कथित रूप से बदले की कार्रवाई में शहर के डेंटल कॉलेज की एक छात्रा का वीडियो फेसबुक पर कथित रूप से अपलोड किया था।
पेशे से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव गजभिये को हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी कानून, 2010 की धारा 66ए, 66सी, 66डी और 67ए के तहत दोषी पाया गया। आरोपी 2010 में अपने कॉलेज के दिनों में इस छात्रा के संपर्क में आया था और जल्द दोनो में दोस्ती हो गई।
बाद में दोनों के संबंधों में कटुता आ गई और लड़की ने उससे मिलना बंद कर दिया। दिसंबर, 2011 में गजभिये उस लड़की को जबरदस्ती एक रिजॉर्ट में ले गया और उसे नशीला पदार्थ मिला सॉफ्ट ड्रिंक पिलाकर उसका आपत्तिजनक हालत में वीडियो बनाया।
इसके बाद उसने लड़की से नजदीकी बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन जब उसने इंकार किया तो आरोपी ने उसे वह वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करने की कोशिश की। इसके बाद भी लड़की ने उसकी बात नहीं मानी तो उसने किसी तरह से लड़की का फेसबुक पासवर्ड हासिल किया और उसके जरिए वह वीडियो क्लिप फेसबुक पर अपलोड कर दिया।
आरोपी ने वह वीडियो लड़की के दोस्तों और रिश्तेदारों को भी भेज दिया। जांच के दौरान साइबर क्राइम सेल को पता चला कि वह अश्लील वीडियो गजभिए के कंप्यूटर से अपलोड किया गया था। पांच साल की सजा के अलावा उसपर 17 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है)
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