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बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में दो आरोपियों की जमानत याचिका मकोका कोर्ट ने की खारिज

12 अक्टूबर 2024 को गैंगस्टर के कहने पर मुंबई के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया था.

बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में दो आरोपियों की जमानत याचिका मकोका कोर्ट ने की खारिज
बाबा सिद्दीकी.
  • मुंबई के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या का मामला मुंबई क्राइम ब्रांच द्वारा गंभीरता से जांचा जा रहा है.
  • इस मामले में 26 आरोपियों को गिरफ्तार कर मकोका कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है.
  • हत्या की जिम्मेदारी जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है.
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मुंबई:

Baba Siddiqui Murder Case: मुंबई क्राइम ब्रांच के द्वारा की जा रही जांच में पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में बड़ी अपडेट सामने आई है. इस केस में गिरफ्तार दो आरोपियों की जमानत याचिका आज विशेष मकोका कोर्ट ने खारिज कर दी. मालूम हो कि 12 अक्टूबर 2024 को गैंगस्टर के कहने पर मुंबई के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया था. बाद में क्राइम ब्रांच ने सभी आरोपियों और फरार आरोपियों के खिलाफ सबूत जुटाकर मकोका कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी.

बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी. इस मामले की जांच में अलग-अलग जगहों से कई बदमाश गिरफ्तार किए गए.

किनकी जमानत खारिज हुई?

जिन दो आरोपियों की जमानत खारिज हुई है, उनके नाम सलमान इकबाल वोहरा (30 साल) और प्रदीप दत्तु ठोंबरे (31 साल) हैं. दोनों ने विशेष मकोका न्यायालय, कोर्ट नंबर 55, मुंबई में जमानत के लिए अर्जी दी थी.

कोर्ट में क्या हुआ?

सुनवाई के दौरान क्राइम ब्रांच के जांच अधिकारी और विशेष सरकारी वकील ने अदालत के सामने ठोस सबूत पेश करते हुए जोरदार दलील दी कि इन आरोपियों को जमानत नहीं दी जानी चाहिए. दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों की जमानत खारिज कर दी.

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