मध्य प्रदेश में सरकारी जमीन बेचने के मामले में सतना के दो पूर्व पटवारियों को कोर्ट ने सजा सुना दी है. अहिरगांव अमरपाटन के पूर्व पटवारी ऋषि कुमार द्विवेदी और पडरा के दिनेश पाठक को सात-सात साल के कठोर कारावास और 15-15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अमरपाटन दीपक शर्मा की अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए ये सजा तय की है.
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दरअसल, अमरपाटन तहसील के अंतर्गत पदस्थ रहे पूर्व पटवारी ऋषि कुमार द्विवेदी और उसके सहयोगी दिनेश पाठक ने अमरपाटन तहसील के पटवारी हल्का अहिरगांव की शासकीय ज़मीन नंबर 185 रकबा 0.37 एकड़ की बिक्री फर्ज़ी दस्तावेजों के आधार पर कर दी थी. इस मामले में जांच होने के बाद आरोप सही पाए गए. जिसके बाद दोनों के खिलाफ धारा 420, 467, 468 और 34 आईपीसी का मुकदमा अमरपाटन थाने में दर्ज किया गया था.
राज्य शासन की तरफ से पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक पंकज कुमार पटेल ने बताया कि दोनों ने 5 फरवरी 2005 को नियमों के विपरीत आरोपी क्रमांक 185 को राजू यादव के नाम करा दिया था. शासन की जमीन होने के बाद भी नियमों के खिलाफ रजिस्ट्री का पता जब राजू यादव को चला तो उसने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई. अदालत के आदेश पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद अब उन्हें कोर्ट द्वारा सजा सुनाई गई है.
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