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This Article is From Jul 05, 2023

इंदौर: कुत्ते को फांसी देने के मामले में पुलिस ने किया अपराध दर्ज

पशु मालिक के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम 1960 धारा 11 429 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है. पीपुल्स फॉर एनिमल संस्था ते प्रियांशु जैन ने बताया कि अगर पशुपालक पशुओं का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर उनकी जान इसी तरह जाती रहेगी. उन्होंने कहा हम लगातार पशुओं के संरक्षण को लेकर काम कर रहे हैं.

इंदौर: कुत्ते को फांसी देने के मामले में पुलिस ने किया अपराध दर्ज

इंदौर कुत्ते को फांसी देने के मामले में पुलिस ने किया अपराध दर्ज. जानकारी के मुताबिक, इंदौर के बाणगंगा पुलिस थाना क्षेत्र में एक घटना सामने आई थी, जिसमें एक दीवार पर कुत्ते को फांसी पर लटका हुआ पाया गया था. सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर भी वायरल हुई. सामाजिक कार्यकर्ता  प्रियांशु जैन के पास सोशल मीडिया शोशल मीडिया पर वायरल हो रहा फोटो जब पहुंचा तो उन्होंने देखा जिसमे बकायदा कुत्ता फांसी पर लटका हुआ है. सामाजिक कार्यकर्ता  ने इंदौर के बाणगंगा पुलिस थाने में इसकी जानकारी दी. इस मामले में जांच की तो पाया कि यह कुत्ता बच्चा लाल यादव निवासी रफेली कॉलोनी का है  पुलिस ने इस मामले में जब कुते के मालिक बच्चा लाल यादव से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उनके द्वारा छत पर शाम को बांधा गया था गर्मी के चक्कर में कुत्ते ने भागने का प्रयास किया होगा, जिस वजह से वह दीवार से रस्सी से लटक गया.

पशु मालिक के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम 1960 धारा 11 429 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है. पीपुल्स फॉर एनिमल संस्था ते प्रियांशु जैन ने बताया कि अगर पशुपालक पशुओं का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर उनकी जान इसी तरह जाती रहेगी. उन्होंने कहा हम लगातार पशुओं के संरक्षण को लेकर काम कर रहे हैं.

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