विज्ञापन
This Article is From Sep 12, 2018

छत्तीसगढ़ में महिला कर्मचारियों को सरकार की बड़ी सौगात, अब मिलेगी 730 दिन की चाइल्ड केयर लीव

छत्तीसगढ़ में महिला कर्मचारियों को मुख्यमंत्री रमन सिंह ने बड़ी सौगात दी है. सरकार ने महिलाकर्मियों के लिए 730 दिन का चाइल्ड केयर लीव लागू करने का ऐलान कर दिया है.

छत्तीसगढ़ में महिला कर्मचारियों को सरकार की बड़ी सौगात, अब मिलेगी 730 दिन की चाइल्ड केयर लीव
रमन सिंह (फाइल फोटो)
रायपुर: छत्तीसगढ़ में महिला कर्मचारियों को मुख्यमंत्री रमन सिंह ने बड़ी सौगात दी है. सरकार ने महिलाकर्मियों के लिए 730 दिन का चाइल्ड केयर लीव लागू करने का ऐलान कर दिया है. इससे पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इस बात का निर्देश दिया था कि वो महिलाओं को चाइल्ड केयर लीव देने के संदर्भ में प्रारूप बनाये. आपको बता दें कि प्रदेश में चाइल्ड केयर लीव लागू करने के लिए सिम्स की प्रोफेसर डॉ. अर्चना सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल किया था. जिसमें कहा गया था कि केंद्र सरकार ने बच्चों की देखरेख के लिए चाइल्ड केयर लीव (सीसीएल) लागू किया है.

छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले शिक्षकों को तोहफा, 7वें वेतन आयोग के अनुसार मिलेगी सैलरी

छत्तीसगढ़ में भी चाइल्ड केयर लीव लागू करने की मांग की गई. मामले की जस्टिस पी. सेम कोशी के कोर्ट में सुनवाई हुई. शुक्रवार को अंतिम सुनवाई में हाईकोर्ट ने सरकार से इस मामले में पॉलिसी बनाने का निर्देश दिया था. हालांकि, इस मामले में डॉ रूचि नागर और डॉ रीतिका राय ने भी एक जनहित याचिका दायर की थी. रीतिका नायर महासमुंद में वैटनरी सर्जन हैं, जबकि डॉ रूचि नायर हाईकोर्ट की वकील हैं. इस याचिका पर एडवोकेट मतीन सिद्दीकी ने पैरवी की थी. जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए भी हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इस बात का निर्देश दिया था कि सीसीएल के लिए जल्द से जल्द आदेश जारी करे.

अभी तक मध्य प्रदेश सहित देश के कुल 17 राज्यों में महिलाओं के लिए चाइल्ड केयर लीव का प्रावधान है, लेकिन छत्तीसगढ़ में अब जाकर यह प्रावधान लागू किया गया है. बता दें मध्य प्रदेश में 2015 से चाइल्ड केयर लीव की सुविधा लागू है. वहीं छत्तीसगढ़ में यह सुविधा लागू होने से करीब 37 हजार महिला कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा. छत्तीसगढ़ में फिलहाल महिलाओं को 6 महीने का मातृत्व अवकाश मिलता है.

छत्तीसगढ़ः नाबालिग बलात्कार पीड़िता की गांव की पंचायत में पिटाई, वायरल हुआ वीडियो

2017 से पहले भारत में कामकाजी महिलाओं को 12 हफ्तों की मैटरनिटी लीव मिलती     थी. केन्द्र सरकार ने 2017 में महिलाओं के 26 हफ़्ते की मैटरनीटी लीव का क़ानून पास कर दिया था. ( खोमेन्द्र देशमुख के इनपुट के साथ)
 

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे: