अमित जोगी (फाइल फोटो)
बिलासपुर:
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने अमित जोगी की जाति और नागरिकता मामले में केंद्रीय गृह सचिव को तलब किया है. अधिवक्ता सतीशचंद्र वर्मा ने यहां बताया कि उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के पुत्र और मरवाही क्षेत्र के विधायक अमित जोगी की जाति, जन्म स्थान और नागरिकता को लेकर पेश की गई समीरा पैकरा की चुनाव याचिका पर केंद्रीय गृह सचिव और जाति प्रमाणपत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति की अध्यक्ष को तलब किया है. दोनों अधिकारियों को 13 सितम्बर को न्यायालय के समक्ष पेश होना है.
समीरा पैकरा के अधिवक्ता वर्मा ने बताया कि मरवाही विधायक अमित जोगी की जाति, जन्म स्थान और नागरिकता को लेकर वर्ष 2014 में पेश की गई चुनाव याचिका पर पराजित भाजपा प्रत्याशी समीरा पैकरा ने पिछले महीने जोगी की जाति प्रमाण जारी करने वाले अधिकारियों को न्यायालय में गवाही के लिए बुलाने का आवेदन किया था.
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याचिकाकर्ता ने अपने आवेदन में तहसीलदार पेण्ड्रा, नायब तहसीलदार पेण्ड्रा, एसडीएम पेण्ड्रा, पटवारी जोगीसार सारबहरा सहित छानबीन समिति की अध्यक्ष रीना बाबासाहेब कंगाले और केंद्रीय गृह
सचिव एल सी गोयल को न्यायालय में बुलाने की मांग की थी.
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वर्मा ने बताया कि उच्च न्यायालय में बुधवार को न्यायमूर्ति गौतम भादुडी की एकल पीठ ने इसे स्वीकार करते हुए पहले दोनों अधिकारियों, केंद्रीय गृह सचिव एल सी गोयल और छानबीन समिति की अध्यक्ष
रीना बाबासाहेब कंगाले को न्यायालय के समक्ष 13 सितम्बर को पेश होकर मामले के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने को कहा है.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
समीरा पैकरा के अधिवक्ता वर्मा ने बताया कि मरवाही विधायक अमित जोगी की जाति, जन्म स्थान और नागरिकता को लेकर वर्ष 2014 में पेश की गई चुनाव याचिका पर पराजित भाजपा प्रत्याशी समीरा पैकरा ने पिछले महीने जोगी की जाति प्रमाण जारी करने वाले अधिकारियों को न्यायालय में गवाही के लिए बुलाने का आवेदन किया था.
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याचिकाकर्ता ने अपने आवेदन में तहसीलदार पेण्ड्रा, नायब तहसीलदार पेण्ड्रा, एसडीएम पेण्ड्रा, पटवारी जोगीसार सारबहरा सहित छानबीन समिति की अध्यक्ष रीना बाबासाहेब कंगाले और केंद्रीय गृह
सचिव एल सी गोयल को न्यायालय में बुलाने की मांग की थी.
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वर्मा ने बताया कि उच्च न्यायालय में बुधवार को न्यायमूर्ति गौतम भादुडी की एकल पीठ ने इसे स्वीकार करते हुए पहले दोनों अधिकारियों, केंद्रीय गृह सचिव एल सी गोयल और छानबीन समिति की अध्यक्ष
रीना बाबासाहेब कंगाले को न्यायालय के समक्ष 13 सितम्बर को पेश होकर मामले के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने को कहा है.
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