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आर्केस्ट्रा के नाम पर अश्लील डांस पर लगेगी रोक, डांसरों को गलत तरीके से छूने वालों पर भी सख्त एक्शन

डांस बार पर नियंत्रण के लिए बने 2016 के कानून से बचने के लिए कुछ प्रतिष्ठान ऑर्केस्ट्रा लाइसेंस का दुरुपयोग कर रहे थे, जिसे रोकने के लिए यह अहम फैसला लिया गया है.

आर्केस्ट्रा के नाम पर अश्लील डांस पर लगेगी रोक, डांसरों को गलत तरीके से छूने वालों पर भी सख्त एक्शन
महाराष्ट्र में अब आर्केस्ट्रा के नाम पर अश्लील डांस का धंधा होगा बंद.
  • महाराष्ट्र सरकार ने आर्केस्ट्रा में अश्लील डांस और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए नया नियम बनाया है
  • अब राज्य में कोई नया आर्केस्ट्रा बार लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा और पुराने लाइसेंसों का नवीनीकरण भी नहीं होगा
  • आर्केस्ट्रा लाइसेंसों की वैधता खत्म होने पर उनका रिन्यूअल न करने का भी निर्देश दिया गया है
मुंबई:

महाराष्ट्र में अब आर्केस्ट्रा के नाम अश्लील डांस और अवैध गतिविधियां करने वालों की खैर नहीं. विधानमंडल के मॉनसून सत्र में इसे लेकर विधेयक पारित हो चुका है, राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह नियम लागू भी हो गया है. नया नियम आने के बाद आर्केस्ट्रा के नाम पर होने वाले अश्लील डांस पर रोक लगाई जा सकेगी.

राज्यभर में आर्केस्ट्रा लाइसेंस के नाम पर बहुत से डांस बार चल रहे हैं. इन पर नकेल कसने की तैयारी सरकार ने कर ली है.  इस तरह की अवैध गतिविधियों को लेकर सरकार सख्त है. मॉनसून सत्र में विधेयक पारित होने के बाद गृह विभाग ने ऐसे डांस बारों में होने वाली गतिविधियों पर रोक लगाने का फैसला लिया है.

नया आर्केस्ट्रा बार लाइसेंस नहीं होगा जारी

इसे लेकर राज्य के गृह मंत्रालय ने एक अहम सरकारी आदेश जारी किया है. इसमें कहा गया है कि महाराष्ट्र में अब कोई भी नया आर्केस्ट्रा बार लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा. साथ ही पहले से जारी किए जा चुके आर्केस्ट्रा बार लाइसेंसों का रिन्यूअल नहीं किए जाने का सख्त निर्देश दिया गया है. सरकार ने ये कड़ा कदम महाराष्ट्र में आर्केस्ट्रा की आड़ में चल रहे अश्लील नृत्य और गैरकानूनी गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगाने के मकसद से उठाया है.

पुराने आर्केस्ट्रा बार लाइसेंस नहीं होंगे रिन्यू

गृह विभाग द्वारा जारी नए निर्देशों के मुताबिक, अब महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 के तहत राज्य में आर्केस्ट्रा के लिए कोई भी नया लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा. जिन होटलों, रेस्टोरेंट या बार के पास पहले से ऑर्केस्ट्रा का लाइसेंस मौजूद है, उनकी वैधता खत्म होने के बाद उनका नवीनीकरण (रिन्यूअल) भी नहीं किया जाएगा.

आर्केस्ट्रा लाइसेंस के दुरुपयोग को रोकने की तैयारी

डांस बार पर नियंत्रण के लिए बने 2016 के कानून से बचने के लिए कुछ प्रतिष्ठान आर्केस्ट्रा लाइसेंस का दुरुपयोग कर रहे थे, जिसे रोकने के लिए यह अहम फैसला लिया गया है. विधानमंडल के मॉनसून सत्र में पारित होने और राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह नियम लागू हो गया है, जिसका सख्ती से पालन कराने की जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन को सौंपी गई है.

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