
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस- फाइल फोटो
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस एक आपराधिक मामले में बृहस्पतिवार को नागपुर की एक अदालत में पेश हुए. यह मामला 2014 में चुनावी हलफनामे में फडणवीस द्वारा अपने खिलाफ कथित आपराधिक मामलों की जानकारी नहीं देने से जुड़ा है. फडणवीस के खिलाफ की गई शिकायत में उन पर आपराधिक मामला चलाने की मांग की गई है. वरिष्ठ भाजपा नेता को मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पीएस इंगले ने बृहस्पतिवार को अदालत में पेश होने का अंतिम मौका दिया था. अदालत में फडणवीस की पेशी के बाद मजिस्ट्रेट ने उन्हें 15,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी.
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मजिस्ट्रेट ने कहा, ‘‘आरोपी (फडणवीस) अदालत में पेश हो गए. अपराध जमानती हैं. उनके फरार होने की कोई आशंका नहीं है इसलिए जमानत दी जाती है.'' अदालत अधिवक्ता सतीश उके की याचिका पर सुनवाई कर रही है. मामले पर अगली सुनवाई 30 मार्च को होगी. नवंबर 2019 से फडणवीस को पेशी से चार बार छूट दी गई थी. अदालत में पेश होने के बाद फडणवीस ने बाहर मौजूद संवाददाताओं से कहा कि उनका चुनावी हलफनामा उनके वकील ने दायर किया था.
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फडणवीस ने कहा, ‘‘मेरे खिलाफ जो दो मामले हैं वे सार्वजनिक प्रदर्शन से जुड़े हैं. मेरे खिलाफ कोई भी निजी शिकायत नहीं है.'' उन्होंने यह भी कहा कि दोनों मामलों में सुलह हो चुकी है. उन्होंने कहा कि चुनावी हलफनामे में दो मामलों का खुलासा नहीं करने के पीछे कोई दुर्भावना नहीं थी. अपने खिलाफ शिकायत को फडणवीस ने ‘राजनीति से प्रेरित' बताया और कहा, ‘‘मैं जानता हूं कि इसके पीछे कौन है.''
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)