प्रतीकात्मक फोटो
- मुंबई HC ने MSRTC की हड़ताल को अवैध ठहराया
- कोर्ट ने कर्मचारियों को काम पर लौटने का दिया आदेश
- कर्मचारी वेतन में वृद्धि की मांग कर रहे हैं
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मुंबई:
महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम ‘एमएसआरटीसी’ के कर्मचारियों की चल रही हड़ताल को ‘अवैध’ ठहराते हुए बंबई उच्च न्यायालय ने उन्हें काम पर तत्काल लौटने का निर्देश दिया. एक आदेश में न्यायमूर्ति एस के शिंदे ने राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के मुद्दों को देखने के लिये गठित समिति को निर्देश दिया कि वह 15 नवंबर तक अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंपे और अंतिम रिपोर्ट 21 दिसंबर को सौंपे.
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एमएसआरटीसी के एक लाख से अधिक कर्मचारी मंगलवार को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे. वे सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार अपने वेतन में वृद्धि की मांग कर रहे हैं. अदालत ने यह निर्देश दो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जारी किया. इसमें से एक याचिका नगर निवासी जयंत सातम ने दायर की थी.
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उन्होंने अपनी याचिका में हड़ताल को अवैध घोषित करने और कर्मचारियों को काम पर लौटने का निर्देश देने की मांग की थी.
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उन्होंने अपनी याचिका में हड़ताल को अवैध घोषित करने और कर्मचारियों को काम पर लौटने का निर्देश देने की मांग की थी.