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नागपुर हिंसा के मुख्य आरोपी फहीम खान के घर पर चला बुलडोजर

नगर निगम ने उसे खुद से अवैध निर्माण को हटाने के लिए 24 घंटों का वक्त दिया था जो पूरा हो गया है लेकिन अभी तक उसने निर्माण को नहीं हटाया था. इसके बाद अब घर तोड़ दिया गया है.

नागपुर हिंसा के मुख्य आरोपी फहीम खान के घर पर चला बुलडोजर
(फाइल फोटो)
नागपुर:

औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर नागपुर में हुए प्रदर्शनों ने अचानक ही हिंसा का रूप ले लिया. इसी बीच अब हिंसा के मुख्य आरोपी फहीम खान पर देवेंद्र फडणवीस का डंडा चल गया है. दरअसल, सोमवार को फहीम खान के घर पर आज बुलडोजर चला दिया गया है. फहीम खान पर आरोप है कि वह नागपुर हिंसा का मास्टरमाइंड है. फिलहाल वह पुलिस हिरासत में है. 

जानकारी के मुताबिक नगर निगम ने उसे खुद से अवैध निर्माण को हटाने के लिए 24 घंटों का वक्त दिया था जो पूरा हो गया है लेकिन उसने निर्माण को नहीं हटाया था. इसके बाद अब घर पर बुलडोजर चला दिया गया है. यह कार्रवाई तब हो रही है जब 17 मार्च को हुए दंगों के बाद शहर में लगे कर्फ्यू को हटा दिया गया है. 

नागपुर महानगर पालिका संजय बाग कॉलोनी में फहीम खान का दो मंजिला मकान है, जिसे आज तोड़ दिया गया है. यह पहली बार होगा जब दंगों के किसी आरोपी की संपत्ति पर एनएमसी इस तरह की कार्रवाई की गई और अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया गया. 

माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी का शहर अध्यक्ष है फहीम खान

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फहीम खान माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीएम) का शहर अध्यक्ष है. जानकारी के मुताबिक फहीम खान के साथ सैयद आसिम अली का नाम भी इस हिंसा में सामने आया है और वह भी माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी का पदाधिकारी है. यहां आपको ये भी बता दें कि नागपुर पुलिस ने फहीम खान की दो दुकानों को भी सील किया है. जांच में पता चला है कि इन दुकानों का इस्तेमाल फहीम खान की माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े दंगाइयों द्वारा किया गया था. 

सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर जस्टिस पर क्या कहा था 

सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2024 में कहा था कि किसी भी नागरिक के घर को बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए तोड़ना गैरकानूनी है. फिर चाहे वो व्यक्ति संदिग्ध या फिर दोषी ही क्यों न हो. कोर्ट ने अवैध निर्माणों को गिराने के लिए नियम बताए थे. कोर्ट ने कहा था कि सरकार केवल इसलिए किसी परिवार के रहने के अधिकार को नहीं छीन सकती है क्योंकि परिवार का कोई सदस्य गंभीर अपराध का आरोपी है. 

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