बॉम्बे हाईकोर्ट (फाइल फोटो)
मुंबई:
बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिवसेना विधायक और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री अर्जुन खोतकर का 2014 में जालना से चुनाव शुक्रवार को रद्द कर दिया. कोर्ट ने उनका चुनाव इस आधार पर रद्द कर दिया क्योंकि उन्होंने नामांकन दाखिल करने की समय सीमा खत्म होने के बाद अपना परचा दाखिल किया था. बता दें कि खोतकर अभी कपड़ा, पशु पालन, डेयरी विकास और मत्स्य राज्य मंत्री हैं.
हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ के न्यायाधीश टी वी नलवाडे ने कांग्रेस नेता कैलाश गोरंटयाल की चुनावी याचिका पर यह आदेश जारी किया. कैलाश ने खोतकर के खिलाफ चुनाव लड़ा था. कैलाश गोरंटयाल ने अपनी याचिका में दावा किया था कि अर्जुन ने समय सीमा समाप्त होने के बाद नामांकन दाखिल किया था. याचिकाकर्ता ने उस सीट से खुद को निर्वाचित घोषित करने का भी अनुरोध किया था.
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अदालत ने कहा कि वह खोतकर के चुनाव को रद्द कर रही है लेकिन वह गोरंटयाल को विधायक घोषित करने के बारे में कोई आदेश नहीं देगी. पीठ ने खोतकर को चार हफ्ते का वक्त दिया है ताकि वह इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकें. चौथी बार विधायक बने खोतकर ने कहा कि हाई कोर्ट ने तकनीकी आधार पर आदेश दिया है और हम इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे.
VIDEO: केईएम अस्पताल में शिवसेना कार्यकर्ता ने की डॉक्टर के साथ बदसलूकी
हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ के न्यायाधीश टी वी नलवाडे ने कांग्रेस नेता कैलाश गोरंटयाल की चुनावी याचिका पर यह आदेश जारी किया. कैलाश ने खोतकर के खिलाफ चुनाव लड़ा था. कैलाश गोरंटयाल ने अपनी याचिका में दावा किया था कि अर्जुन ने समय सीमा समाप्त होने के बाद नामांकन दाखिल किया था. याचिकाकर्ता ने उस सीट से खुद को निर्वाचित घोषित करने का भी अनुरोध किया था.
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अदालत ने कहा कि वह खोतकर के चुनाव को रद्द कर रही है लेकिन वह गोरंटयाल को विधायक घोषित करने के बारे में कोई आदेश नहीं देगी. पीठ ने खोतकर को चार हफ्ते का वक्त दिया है ताकि वह इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकें. चौथी बार विधायक बने खोतकर ने कहा कि हाई कोर्ट ने तकनीकी आधार पर आदेश दिया है और हम इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे.
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