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बॉम्बे हाईकोर्ट ने राखी सावंत और आदिल दुर्रानी की शिकायतें खारिज कीं

राखी सावंत ने आदिल दुर्रानी पर धमकी, उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498A (क्रूरता) और 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध) सहित कई गंभीर आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी. जिसे अब न्यायालय ने रद्द कर दिया है.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने राखी सावंत और आदिल दुर्रानी की शिकायतें खारिज कीं
  • बॉम्बे हाईकोर्ट ने राखी सावंत और आदिल दुर्रानी द्वारा दर्ज शिकायतों को आपसी सहमति से खारिज कर दिया है
  • राखी सावंत ने आदिल दुर्रानी पर घरेलू हिंसा और IPC की धारा 498A और 377 के तहत गंभीर आरोप लगाए थे
  • दोनों पक्षों ने कोर्ट में उपस्थित होकर एफआईआर रद्द करने पर सहमति जताई और विवाद सुलझा लिया है
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मुंबई:

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को अभिनेत्री राखी सावंत और उनके पूर्व पति आदिल दुर्रानी द्वारा एक-दूसरे के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायतों को खारिज कर दिया है. यह फैसला इसलिए आया क्योंकि दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से अपने वैवाहिक विवाद को सुलझा लिया है.

राखी सावंत ने आदिल दुर्रानी पर धमकी, उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498A (क्रूरता) और 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध) सहित कई गंभीर आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी. जिसे अब न्यायालय ने रद्द कर दिया है.

कोर्ट में राखी सावंत और आदिल दुर्रानी दोनों मौजूद थे और उन्होंने एफआईआर रद्द करने पर सहमति जताई. राखी सावंत ने दुर्रानी के खिलाफ ओशिवारा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया था जबकि दुर्रानी ने राखी के खिलाफ अंबोली पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया था.

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