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बसंत पंचमी पर भोजशाला में ‘नो-फ्लाई जोन’ लागू, विवादित जगह के 300 मीटर क्षेत्र में ड्रोन भी प्रतिबंधित 

बसंत पंचमी पर धार प्रशासन ने भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद परिसर के 300 मीटर क्षेत्र को नो-फ्लाई जोन घोषित किया है. 22 से 27 जनवरी तक ड्रोन, पैराग्लाइडिंग और अन्य उड़ने वाली वस्तुओं पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा.

बसंत पंचमी पर भोजशाला में ‘नो-फ्लाई जोन’ लागू, विवादित जगह के 300 मीटर क्षेत्र में ड्रोन भी प्रतिबंधित 

Basant Panchami 2026 Security: बसंत पंचमी के अवसर पर धार प्रशासन ने भोजशाला–कमाल मौला मस्जिद परिसर और उसके आसपास सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाए हैं. प्रशासन ने 300 मीटर क्षेत्र को ‘नो-फ्लाई जोन' घोषित किया है और ड्रोन सहित किसी भी उड़ने वाली वस्तु पर प्रतिबंध लगाया है. यह आदेश कानून व्यवस्था बनाए रखने और धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया है.

भोजशाला–कमाल मौला मस्जिद परिसर में नो-फ्लाई जोन

धार स्थित भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद परिसर के आसपास 300 मीटर परिधि में 22 जनवरी से 27 जनवरी तक नो-फ्लाई जोन लागू रहेगा. इस दौरान ड्रोन, पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बैलून, UAV और अन्य उड़ने वाली वस्तुओं पर पूरी तरह रोक रहेगी. आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई होगी.

धार्मिक कार्यक्रमों में सुरक्षा का ध्यान

प्रशासन का कहना है कि धार्मिक आयोजनों के दौरान इन गतिविधियों से सुरक्षा जोखिम बढ़ सकते हैं. इसलिए यह कदम उठाना जरूरी है. बसंत पंचमी पर भोजशाला में बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं, ऐसे में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए यह सख्ती बरती जा रही है.

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प्रिंटिंग प्रेस के लिए विशेष निर्देश

संभावित संवेदनशीलता को देखते हुए धार नगर के सभी प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी विज्ञापन, पोस्टर, बैनर या होर्डिंग में मर्यादित भाषा का उपयोग करें. भड़काऊ या विवादित सामग्री छापना पूरी तरह प्रतिबंधित है. हर प्रचार सामग्री पर प्रेस और छपवाने वाले का नाम अंकित करना अनिवार्य है. इन नियमों का पालन न करने पर भी धारा 223 के तहत कार्रवाई होगी. यह आदेश 12 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगा.

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