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This Article is From Apr 09, 2019

SC ने PM मोदी की बायोपिक पर रोक लगाने से किया मना, कहा- फालतू के मसलों पर टाइम खराब करा दिया

सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 11 अप्रैल को इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई थी. कांग्रेस के मीडिया पैनलिस्ट अमन पंवार ने यह याचिका दाखिल की थी.

SC ने PM मोदी की बायोपिक पर रोक लगाने से किया मना, कहा- फालतू के मसलों पर टाइम खराब करा दिया
पीएम मोदी बायोपिक का पोस्टर.
नई दिल्ली:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi Biopic)  पर बायोपिक निर्माता को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 11 अप्रैल को इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई थी. कांग्रेस (Congress) के मीडिया पैनलिस्ट अमन पंवार ने यह याचिका दाखिल की थी. कोर्ट ने कहा कि फिल्म का दो मिनट का ट्रेलर हमारे सामने दिखाने की अपील याचिकाकर्ता ने की, जो हमने मना कर दिया. चुनावी संतुलन और आचार संहिता पर इस फिल्म क्या असर हो रहा है ये निर्वाचन आयोग तय करेगा. याचिकाकर्ता जो राहत चाहते हैं वो अपरिपक्व है क्योकि अब तक सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट ही नहीं मिला है. हम इसे खारिज कर रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, 'फिल्म का गाना और ट्रेलर रिलीज हो चुके है. मोदी बीजेपी के स्टार कैंपेनर हैं. मोदी का ही गुणगान है. ट्रेलर में चायवाला, चाय पर चर्चा जैसी चीजें भी हैं. 'मां मैं संन्यास लेकर देश की सेवा करना चाहता हूँ' 'और फकीरों जैसे गुण हैं आपमें!' जैसे महिमामंडन करने वाले संवाद हैं. पाकिस्तान को चेतावनी देने वाले संवाद बार-बार हैं. ये पार्टी और व्यक्ति विशेष का प्रचार और महिमामंडन है. प्रधानमंत्री के ट्वीटर हैंडल से भी इसे इंडोर्स किया जा रहा है.' साथ ही सिंघवी ने कोर्ट से कहा कि लेपटॉप पर आप भी ट्रेलर देख सकते हैं. इस पर कोर्ट ने कहा कि हम नहीं देखना चाहते.

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साथ ही सिंघवी ने फिल्म से जुड़े कई लोगों आचार्य मनीष कुमार, सन्दीप सिंह, सुरेश ओबेरॉय और विवेक ओबेरॉय के बीजेपी, केंद्र और गुजरात सरकार के साथ रिश्तों की बात कही. कोर्ट ने कहा कि जब फिल्म को सर्टिफिकेट तक नहीं मिला है तो आपकी अपील का क्या मतलब है. कोर्ट ने साथ ही सिंघवी को कहा कि इस मुद्दे पर बेवजह काफी वक्त खराब हो चुका है. अब कुछ और कहने पर मजबूर ना करें. 

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बता दें, फिल्म 'पीएम मोदी' की रिलीज पर रोक की याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक याचिकाकर्ता फिल्म के कंटेट को रिकॉर्ड पर नहीं लाते, कोर्ट कोई आदेश जारी नहीं कर सकता. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि वो कल तक कोर्ट के सामने फिल्म के कंटेंट को रखें. कोर्ट ने कहा कि सेंसर बोर्ड ने अभी तक सर्टिफिकेट जारी नहीं किया है, ऐसे में कोर्ट कैसे कोई आदेश जारी कर सकता है. हालांकि, याचिकाकर्ता की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वो फिल्म की कॉपी कहां से ला सकते हैं, इसके लिए अदालत कोई आदेश जारी करे. लेकिन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि कोर्ट इस पर कोई आदेश जारी नहीं कर सकता. 11 अप्रैल को रिलीज होनी है फिल्म.

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