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This Article is From Jul 06, 2023

झारखंड में कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त महिला कर्मियों को भी मिलेगा 180 दिन का मैटरनिटी लीव

एक बयान में कहा गया, ‘‘मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संविदा के आधार पर नियुक्त महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. योग्य महिला कर्मचारियों को 180 दिनों का मातृत्व अवकाश मिलेगा.'

झारखंड में कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त महिला कर्मियों को भी मिलेगा 180 दिन का मैटरनिटी लीव
झारखंड सरकार के इस फैसले के पहले ऐसा कोई प्रावधान नहीं था. (फाइल फोटो)
रांची:

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य प्रशासन द्वारा संविदा के आधार पर नियुक्त महिला कर्मियों को भी 180 दिन का मातृत्व अवकाश देने के प्रस्ताव को बुधवार को स्वीकृति प्रदान कर दी. इससे पहले, संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारियों को इस तरह का लाभ देने का कोई प्रावधान नहीं था. 

राज्य सचिवालय के एक बयान में कहा गया, ‘‘मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संविदा के आधार पर नियुक्त महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. योग्य महिला कर्मचारियों को 180 दिनों का मातृत्व अवकाश मिलेगा.'

बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव ऐसी महिला कर्मचारियों पर लागू होगा जिन्होंने पिछले 12 महीनों में 80 दिनों तक संविदा पर काम किया है. 

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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