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Jamtara: दूसरी भी बेटी होगी ये जानकर पति ने जबरन कराया गर्भपात, पत्नी की मौत के बाद अब कोर्ट ने सुनाई ये सजा

जामताड़ा में बेटे की चाहत ने एक हंसते-खेलते परिवार को उजाड़ दिया. दूसरी बार भी बेटी होने के डर से पति ने जबरन गर्भपात कराया जिससे पत्नी की जान चली गई. अब कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है.

Jamtara: दूसरी भी बेटी होगी ये जानकर पति ने जबरन कराया गर्भपात, पत्नी की मौत के बाद अब कोर्ट ने सुनाई ये सजा
7 महीने की गर्भवती पत्नी को झोलाछाप डॉक्टर के पास ले गया पति, जबरन गर्भपात की कोशिश में मौत; अब कोर्ट ने सुनाई 8 साल की सजा (सांकेतिक तस्वीर)

Jamtara News: झारखंड के जामताड़ा जिले से एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए. यहां एक शख्स ने बेटे की चाहत में न सिर्फ कानून तोड़ा, बल्कि अपनी पत्नी की जान की भी परवाह नहीं की. जामताड़ा सिविल कोर्ट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण की अदालत ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी पति कौशल कुमार को 8 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट बनते ही शुरू हुई हैवानियत

यह पूरा मामला नारायणपुर थाना क्षेत्र के काली पहाड़ी गांव का है. गिरिडीह के रहने वाले जितेंद्र कुमार साह की बेटी पूजा कुमारी की शादी साल 2022 में कौशल कुमार से हुई थी. सब कुछ ठीक चल रहा था और उनकी एक साल की एक प्यारी सी बेटी भी थी. लेकिन विवाद तब शुरू हुआ जब पूजा दूसरी बार गर्भवती हुई. जब गर्भ 7 महीने का हुआ, तब कौशल ने पूजा का अल्ट्रासाउंड कराया. जैसे ही उसे पता चला कि पेट में पल रहा बच्चा फिर से एक बेटी ही है, उसने अपनी पत्नी पर जबरन गर्भपात (Abortion) कराने का दबाव बनाना शुरू कर दिया.

झोलाछाप डॉक्टर और पति की जिद ने ली जान

आरोपी कौशल कुमार को हर हाल में बेटा चाहिए था. इसी सनक में उसने गांव के ही एक झोलाछाप डॉक्टर से पूजा का जबरन गर्भपात करवा दिया. 7 महीने के गर्भ को गिराने की यह अवैध प्रक्रिया पूजा का शरीर सहन नहीं कर पाया. इस दौरान उसकी तबीयत इतनी बिगड़ी कि उसकी तड़प-तड़प कर दर्दनाक मौत हो गई. एक झटके में मासूम बेटी के सिर से मां का साया उठ गया और एक परिवार उजड़ गया.

9 गवाहों ने दिलाई इंसाफ की गवाही

इस मामले में पुलिस और अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में बेहद मजबूती से अपना पक्ष रखा. सजा दिलाने के लिए कुल 9 गवाहों को पेश किया गया, जबकि आरोपी के बचाव में सिर्फ 2 गवाह ही सामने आए. कोर्ट ने दलीलों और सबूतों के आधार पर 4 अप्रैल को ही कौशल को दोषी मान लिया था और 7 अप्रैल को उसे 8 साल की जेल की सजा सुना दी गई. सजा का ऐलान होते ही पुलिस ने दोषी पति को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है.

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हरिबंश शर्मा
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