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This Article is From Jul 07, 2022

एंकर रोहित रंजन याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए फिर पहुंचे SC, कोर्ट ने कहा- CJI तय करेंगे

रोहित रंजन ने बुधवार को अपने खिलाफ दर्ज हुईं कई एफआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

नई दिल्ली:

कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के वीडियो को गलत तरीके से पेश करके अपने शो में चलाने को लेकर ज़ी न्यूज के एंकर रोहित रंजन की परेशानियां कम नहीं हो रही है. रोहित रंजन ने बुधवार को अपने खिलाफ दर्ज हुईं कई एफआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को सुनवाई को लेकर तैयार भी हो गया था, लेकिन तभी पता चला कि उनके वकील सिद्धार्थ लूथरा याचिका दाखिल किए बिना ही कोर्ट में पेश हो गए थे. जिस पर कोर्ट ने आपत्ति दर्ज करवाई थी.

इसके बाद गुरुवार को एंकर के वकील ने फिर कोर्ट में पेश होकर याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले को अभी लिस्ट नहीं किया गया है, सीजेआई तय करेंगे कि मामले को कब के लिए लिस्ट करना है.

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वकील लूथरा ने कहा, 'मैंने बुधवार को मामले का जिक्र किया था. अब याचिका दर्ज कर ली गई है.' इस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, 'याचिका को अभी सूचिबद्ध नहीं किया गया है. इसका इंतजार हो रहा है.'

इसके बाद वकील लूथरा ने कोर्ट से आग्रह किया कि शुक्रवार को सुनवाई के लिए इसे सूचिबद्ध कर दिया जाए. तो कोर्ट ने कहा कि फाइलें सीजेआई के पास हैं, वह इस पर तय करेंगे.

कल क्या हुआ था?
बुधवार को रोहित रंजन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे. लेकिन उन्होंने याचिका दाखिल ही नहीं की थी. कोर्ट में वकील ने कहा था, 'उन्हें मंगलवार को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उसके बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया. उनके शो में एक गलती चली गई थी. अब छत्तीसगढ़ पुलिस उन्हें गिरफ्तार करनी चाहती है. इस पर जल्द सुनवाई हो, वरना उन्हें बार-बार हिरासत में लिया जाएगा.' इसके बाद गुरुवार को सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गई थी. 

लेकिन, जब सुप्रीम कोर्ट को पता चला कि याचिका को रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है तो जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने कहा कि इस याचिका को ना तो रिकॉर्ड में दर्ज कराया गया और ना ही याचिका दाखिल की गई है. इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने पीठ से माफी मांगी. इसके बाद जस्टिस बनर्जी ने कहा कि हमें बताया जाना चाहिए था कि मामले को दर्ज नहीं किया गया है. यह कोई आधार नहीं है.

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क्या है पूरा मामला?
राहुल गांधी के बयान वाले एक वीडियो को गलत तरीके से पेश करने ज़ी न्यूज के एक शो में दिखाया गया था. इस शो को रोहित रंजन एंकर कर रहे थे. ज़ी न्यूज में बाद में अपनी गलती मानते हुए इसके लिए माफी भी मांगी थी. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नोएडा स्थित ज़ी न्यूज के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन भी किया था. इसके बाद रोहित रंजन और ज़ी न्यूज के खिलाफ कई जगहों पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है. ऐसी ही एक एफआईआर पर एक्शन लेते हुए छत्तीसगढ़ की पुलिस एंकर रोहित रंजन को गिरफ्तार करने उनके घर गाजियाबाद पहुंची थी. लेकिन वहां यूपी पुलिस और छत्तीसगढ़ पुलिस दोनों आमने-सामने आ गईं. नोएडा पुलिस ने रोहित रंजन को गिरफ्तारी से बचाने के लिए एक मामले में अपनी हिरासत में ले लिया. जिसके बाद उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया. 

यहां देखें वीडियो :- रोहित रंजन मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस ने जी न्यूज के दफ्तर के बाहर चिपकाया नोटिस

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