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दिल्ली पुलिस ने बचपन की मित्र से शादी करने के बहाने कथित रूप से पांच साल लिव-इन रिलेशनशिप (सहजीवन) बिताने और शारीरिक संबंध बनाने वाले युवक के खिलाफ उस लड़की से बलात्कार के आरोप में अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ज्योति क्लेयर की अदालत में दाखिल आरोप पत्र में पुलिस ने कहा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत रोहन अपनी बचपन की मित्र से साथ रहते हुए 2007 से ही बलात्कार कर रहा था।
अदालत ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए रोहन को 21 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए समन जारी किया है। इस मामले में गिरफ्तारी के तुरंत बाद ही रोहन को जमानत मिल गई थी।
आरोप पत्र के अनुसार रोहन और यह लड़की एक-दूसरे को बचपन से जानते थे। दोनों मेरठ जिले में पड़ोसी थे। दोनों ने एक साथ ही एमबीए किया था और फिर वे नौकरी के लिए 2007 में दिल्ली आ गए थे। दिल्ली में सितंबर, 2012 तक वे सहजीवन व्यतीत कर रहे थे। इसी बीच, युवक के कार्यालय ने उसका तबादला राजस्थान कर दिया, लेकिन एक बार फिर दिल्ली लौटने पर वे एक साथ रहने लगे थे।
पुलिस के अनुसार साथ साथ रहने के दौरान युवक ने इस लड़की के साथ विवाह करने के बहाने जबरदस्ती शारीरिक संबंध स्थापित कर लिए थे। यह लड़की निजी क्षेत्र के एक बैंक में कार्यरत है। आरोप पत्र के अनुसार लड़की रोहन को अपना पति मानती थी, लेकिन वह उस समय स्तब्ध रह गई, जब लड़के ने कहा कि वह उससे विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि उसके माता-पिता इस रिश्ते के खिलाफ हैं। पुलिस के अनुसार लड़की ने रोहन के परिवार के सदस्यों से भी मिलने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने उसे अपने घर में ही नहीं आने दिया। यही नहीं उन्होंने कहा कि वह उनके बेटे से शादी नहीं कर सकती।
इसके बाद जैसे ही लड़की को पता चला कि रोहन अपने माता-पिता की पसंद की किसी लड़की से शादी करने जा रहा है, तो उसने 28 सितंबर, 2012 को पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। लड़की ने अपनी शिकायत में कहा कि रोहन और उसके परिवार ने उसका मानसिक और शारीरिक रूप से शोषण किया है।
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