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This Article is From Jan 15, 2021

शुक्रवार से बदल जाएगी आपके फोन की कोरोना कॉलर ट्यून, अमिताभ बच्चन की अब नहीं होगी आवाज

फोन कॉल्स से पहले बजने वाला कॉलर ट्यून (Caller Tune) शुक्रवार से बदलने वाली है.कोरोना संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए जागरूक करने वाली अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) की आवाज में कॉलर ट्यून अब नहीं सुनाई देगी.

शुक्रवार से बदल जाएगी आपके फोन की कोरोना कॉलर ट्यून, अमिताभ बच्चन की अब नहीं होगी आवाज
अब अमिताभ बच्चन की आवाज में नहीं सुनने को मिलेगा कोरोना कॉलर ट्यून
नई दिल्ली:

फोन कॉल्स से पहले बजने वाला कॉलर ट्यून (Caller Tune) शुक्रवार से बदलने वाली है.कोरोना संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए जागरूक करने वाली अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) की आवाज में कॉलर ट्यून अब नहीं सुनाई देगी. अब इस कॉलर ट्यून के बदले एक नई ट्यून सुनाई देगी. इसकी शुरुआत देश में टीकाकरण की शुरुआत से पहले की जा रही है.हाल के दिनों में महामारी के लिए सुरक्षा उपायों को सूचीबद्ध करने वाले कॉलर ट्यून को लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा था. क्योंकि हर बार जब कोई फोन कॉल किया जाता है तो उसे सुनने के लिए मजबूर होने के बारे में कई शिकायत सामने आने लगी थी.नए कॉलर ट्यून में एक महिला आवाज है और इसका उपयोग COVID-19 टीकाकरण अभियान के बारे में जागरूकता के लिए किया जाएगा.

इस ट्यून में कहा गया है,"नया साल टीके के रूप में आशा की एक नई किरण लाया है। भारत में विकसित टीके सुरक्षित हैं, प्रभावी हैं और प्रतिरक्षा प्रदान करेंगे."यह संदेश जनता से अपील करेगा कि वे भारतीय टीकों पर विश्वास रखें और अफवाहों पर विश्वास न करें. यह लोगों से कोविड ​​-19 सावधानियों को जारी रखने का भी आग्रह करेगा, भले ही टीकाकरण का कार्य शुरू हो गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए नारे "दवाई भी और कड़ाई भी" का उपयोग भी इसमें किया गय है.यह सरकार द्वारा समर्थित वैक्सीन कोवाक्सिन के बारे में चिंताओं के बीच सामने आया है. जिसपर ये आरोप है कि उसका अभी चरण 3 का परीक्षण पूरा नहीं हुआ है.

बताते चले कि इस कॉलर ट्यून के विरोध मेंं दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका भी दायर की गई थी जिसमें कोरोना वायरस के खिलाफ सावधानियों को लेकर मेगास्टार अमिताभ बच्चन की आवाज वाली कॉलर ट्यून हटाने का अनुरोध किया गया है. याचिका में कहा गया है कि वह खुद और उनके परिवार के कुछ सदस्य इस वायरस से संक्रमित हुए थे. यह याचिका मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए लायी गय थी.. 

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