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This Article is From Sep 15, 2014

सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण से पूछा, सीबीआई प्रमुख की विजिटर्स डायरी किसने दी?

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रशांत भूषण को सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा के घर की विज़िटर डायरी देने वाले व्हिस्ल ब्लोअर के नाम को सीलबंद लिफाफे में अदालत को देने को कहा है। यह मामला सीबीआई निदेशक पर प्रशांत भूषण के आरोपों से जुड़ा हुआ है, जिसमें भूषण ने सीबीआई प्रमुख को जांच से अलग किए जाने की मांग की है।

उनका आरोप है कि 2-जी स्पेक्ट्रम और कोयला आवंटन घोटाले के कई आरोपियों से सीबीआई निदेशक ने अपने निवास पर मुलाकात की है। इसके सबूत के तौर पर भूषण ने सिन्हा के घर की विज़िटर डायरी कोर्ट को सौंपी है। इसे सीबीआई निदेशक ने फर्जी बताया।

इसके जवाब में प्रशांत भूषण ने कहा है कि यह डायरी असली है। ये उनकी प्रतिष्ठा की सवाल है। इसके जवाब में कोर्ट ने प्रशांत भूषण से बंद लिफाफे में व्हिसल ब्लोअर का नाम मांगा है, जिसने उन्हें सीबीआई निदेशक के घर की विजिटर्स डायरी लाकर दी थी।

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सीबीआई प्रमुख रंजीत सिन्हा, प्रशांत भूषण के आरोप, 2-जी स्पेक्ट्रम और कोयला आवंटन घोटाला, 2G Spectrum And Coal Scam, CBI Chief Ranjeet Sinha, Prashant Bhushan Charges
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