- पश्चिम बंगाल में गुंडागर्दी खत्म करने को लेकर आज से एक सख्त कानून लागू होने जा रहा है.
- इस कानून से पुलिस को किसी भी संदिग्ध को बिना केस के एक साल तक हिरासत में रखने का अधिकार होगा.
- साथ ही असामाजिक तत्वों की संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई का भी रास्ता खुलेगा.
West Bengal Anti Crime Law: पश्चिम बंगाल में गुंडागर्दी खत्म करने को लेकर आज से एक सख्त कानून लागू होने जा रहा है. इस कानून से पुलिस को किसी भी संदिग्ध को बिना केस के एक साल तक हिरासत में रखने का अधिकार होगा. साथ ही असामाजिक तत्वों की संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई का भी रास्ता खुलेगा. कुछ दिनों पहले बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद पहली बार बनी बीजेपी की सरकार का यह एक अहम फैसला बताया जा रहा है. कागजों में इस कानून का नाम पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा एवं असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक, 2026 (West Bengal Public Safety and Control of Anti-Social Activities Act) है. लेकिन आम बोल-चाल में इसे एंटी क्राइम लॉ या गुंडा दमन कानून कहा जा रहा है.
बिना चार्जशीट या मुकदमे के 12 महीने तक हिरासत में रखने की शक्ति
इस कानून के तहत पुलिस को बिना चार्जशीट या मुकदमा चलाए संदिग्धों को 1 साल तक हिरासत में रखने की शक्ति दी गई है. साथ ही
अपराध से अर्जित अवैध संपत्ति को जब्त करने और दंगों के दौरान सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचने पर उसकी भरपाई के लिए संपत्तियों को कुर्क या तोड़ने का प्रावधान है.
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अपराधियों को जिलाबदर करने का भी अधिकार
इस कानून के तहत पुलिस के पास आदतन अपराधियों और गुंडों को कुछ निर्दिष्ट क्षेत्रों या जिलों से बाहर निकालने का आदेश देने का अधिकार भी मिलेगा. साथ ही संभावित अपराध या दंगों को रोकने के लिए पुलिस को घटना घटने से पहले ही संदिग्धों को हिरासत में लेने का अधिकार दिया गया है.
भाजपा सांसद ने कहा था- भाजपा सरकार में गुंडागर्दी बंद हुई
बीते दिनों इस कानून की पैरवी करते हुए भाजपा सांसद राजू बिस्ता ने कहा था कि बंगाल में पहले की सरकार में गुंडागर्दी होती थी. भाजपा की सरकार में गुंडागर्दी बंद हुई. जिन लोगों ने जनता का पैसा लूटा है, वह पैसा सरकार के खजाने में आएगा, जहां से जनता के हित में इस्तेमाल किया जाएगा.
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