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This Article is From May 31, 2020

यूपी सरकार ने Unlock1 लिए जारी की गाइडलाइंस, जानिये क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

Uttar Pradesh Unlock1 Guidelines : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने लॉकडाउन खोलने और अनलॉक-1 के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए.

Uttar Pradesh Unlock1 Guidelines : यूपी सरकार ने Unlock1 लिए जारी की गाइडलाइंस.

लखनऊ:

Uttar Pradesh Unlock1 Guidelines: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने लॉकडाउन खोलने और अनलॉक1 (Unlock1) के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए. योगी सरकार की तरफ से रविवार शाम जारी गिए दिशा निर्देशों के अनुसार उत्तर प्रदेश में अब धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल खोले जा सकेंगे. ये सभी चीजें 8 जून से शुरू होंगी. गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में अनलॉक1 के सिलसिले में दिशानिर्देश जारी किये हैं. ये आगामी 30 जून तक लागू रहेंगे.

उन्होंने बताया कि आगामी आठ जून से केंद्र और उत्तर प्रदेश के दिशानिर्देशों के तहत धार्मिक स्थलों को खोला जाएगा. होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल भी आठ जून से खुलेंगे. सभी स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थाएं भी केंद्र के दिशानिर्देश के अनुरूप ही खुलेंगी. अवस्थी ने बताया कि निषिद्ध क्षेत्रों की व्यवस्थाएं यथावत रहेंगी. शहरी क्षेत्र में संक्रमण का एक मामला सामने आने पर उसके 250 मीटर के दायरे को सील किया जाएगा. एक से ज्यादा मामले होंगे तो यह दायरे 500 मीटर का होगा.

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की आवासीय एवं बहुमंजिला सोसायटी, खासकर नोएडा और गाजियाबाद के लिये विशेष निषिद्ध क्षेत्र नीति बनायी गई है. ऐसी इमारतों में अगर किसी एक मंजिल पर संक्रमण का एक मामला मिलता है तो केवल उसी भवन को निषिद्ध क्षेत्र में रखा जाएगा. अगर सोसायटी में एक से अधिक टावर में मामले आएंगे तो प्रभावित टावरों को बंद किया जाएगा, लेकिन कुछ साझा इलाका भी तय किया जाएगा. अगर जरूरत पड़ेगी तो उनको भी बंदी के क्षेत्र में रखा जाएगा.

अवस्थी ने बताया कि वाणिज्यिक औद्योगिक कार्यालय भवनों में अगर कोरोना संक्रमण का कोई मामला निकलता है तो उसे निषिद्ध क्षेत्र बनाया जाएगा. उसे 24 घंटे के लिये बंद कर उसका संक्रमण रोधन किया जाएगा और फिर खोला जाएगा. संक्रमण रोधन का खर्च भवन स्वामी को उठाना पड़ेगा. अगर किसी मंजिल पर संक्रमण का कोई मामला पाया जाता है तो केवल उसी तल को सील किया जाएगाय. अगर कई मंजिलों पर संक्रमण के मामले हैं तो पूरे टावर को सील किया जाएगा.
अवस्थी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के किसी मजरे में निषिद्ध क्षेत्र होने के बावजूद उनमें एक दूसरे से दूरी के नियम को अपनाते हुए कृषि कार्य करने की अनुमति रहेगी.

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने नोएडा और गाजियाबाद के लिये आदेश दिए हैं कि वहां लोक स्वास्थ्य हित की व्यवस्था के लिये जिम्मेदार अधिकारी मिलकर व्यवस्था बनाएं ताकि स्वास्थ्य सेवाएं मजबूती से लागू रह सकें. इन जिलों में जो भी प्रतिबंध लगाने हैं, जो भी व्यवस्था बनानी है वे केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों को देखते हुए स्थानीय स्तर पर बनेंगी. अपर मुख्य सचिव ने बताया कि अब सभी सरकारी कार्यालयों में 100 फीसद कर्मचारी काम करेंगे, लेकिन तीन पालियों में काम होगा. पहली सुबह 9 से पांच बजे तक, दूसरी 10 से छह, तीसरी पाली 11 से शाम सात बजे तक होगी. दफ्तरों में मास्क, सैनेटाइजर और आवश्यकतानुसार थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था करनी होगी.

उन्होंने बताया कि उद्योगों को रात की पाली में काम करने की छूट दी गई है, लेकिन उन्हें अपने कर्मचारियों के लिए बस की व्यवस्था करनी होगी. पूरे प्रदेश में दुकानों को खोलने के लिए दुकानदारों को मास्क के साथ ग्लव्ज और सैनेटाइजर की व्यवस्था करनी होगी. सभी बाजार सुबह नौ से रात नौ बजे तक खुलेंगे. सिंगल ब्रांड की सुपर मार्केट को भी शर्तों के साथ खोलने का निर्देश दिया गया है. अवस्थी ने बताया कि सब्जी मंडियां अब सुबह 8 बजे से रात 8  बजे तक खुलेंगी. शहरों में साप्ताहिक मंडियां नहीं खुलेंगी. मगर, ग्रामीण इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोली जा सकेंगी. मिठाई की दुकानें खुलेंगी मगर वहां बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी. रेहड़ी पटरी वाले व्यवसायी मास्क, ग्लव्ज, सैनिटाइजर के साथ काम शुरू कर सकते हैं.

उन्होंने बताया कि ब्यूटी पार्लर, सैलून के लिये विशेष आदेश हैं. वे एक दूसरे से दूरी के नियम के साथ खोले जाएंगे और काम करने वाले लोगों को मास्क लगाना होगा और कोई भी कपड़ा या तौलिया बार-बार इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा.
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि सरकार ने बारातघर खोलने की इजाजत दे दी है, लेकिन आयोजन के लिये पूर्वानुमति लेनी होगी और उसमें 30 लोगों से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे. कोई भी व्यक्ति असलहा लेकर शादी में नहीं आयेगा. हर्ष फायरिंग पर बहुत सख्त कार्रवाई होगी.
 

यूपी में लॉकडाउन खोलने की गाइडलाइंस

  • धार्मिक स्थान खुलेंगे
  • होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज खुलेंगी
  • शॉपिंग मॉल खुलेंगे
  • ऑफिस पूरी क्षमता में खुलेंगे
  • ऑफिस 3 शिफ्ट में खुलेंगे. (9 से 5 बजे ,10 से 6 बजे, और 11 से 7 बजे तक)
  • बाजार सुबह 9 से रात 9 बजे तक खुलेंगे, (रोटेशन नियम लागू होगा)
  • बारातघर खुलेंगे
  • शादी के फुंशन की इजाज़त लेनी होगी
  • शादी में सिर्फ 30 लोग शामिल हो सकेंगे
  • वेंडर्स ठेला या पटरी पे दूकान लगा सकेंगे, लेकिन मास्क लगाएंगे और सैनिटाइजर रखना ज़रूरी होगा
  • टैक्सी/ऑटो में क्षमता के बराबर सवारी बैठ सकेंगी. सबको मास्क पहनना ज़रूरी होगा
  • बस चलेंगी, लेकिन जितनी सीट उतनी सवारी होगी. खड़े होकर चलना मन होगा
  • सैलून,पार्लर खुलेंगे, लेकिन मास्क ,दस्ताने और फेस कवर लगा कर ही सर्विस देनी होगी
  • सभी दुकान वालों को मास्क और ग्लव्स लहना होगा और एंट्री पे ग्राहक को sanitize करना होगा 


VIDEO: Unlock1 में केंद्र सरकार ने शर्तों के साथ दी रियायतें

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